बालोद : दिनांक 22.03.2025 को सूचना मिली की एक्सीस बैंक बालोद के पास प्रार्थी तहसीलदार जय स्तभं चैक से मधु चैक की ओर पैदल जा रहा था। तभी एक आटो में 04 लोग वहा आयें और प्रार्थी से स्टेट बैंक कहा है पूछने लगे और प्रार्थी को आटो में बैठा कर उसे चाकू दिखाकर उसके पास रखे पर्स को लूट कर 04 लोग आटो से फरार हो गये। कि सूचना पर एसडीओपी बालोद श्री देवांश सिंह राठौर व एसडीओपी श्री राजेश बागडे ,थाना प्रभारी बालोद श्री रविशकर पाण्डेय के द्वारा घटना स्थल पहुचकर घटना का निरीक्षण कर वरिष्ठ अधिकारियो को अवगत कराकर उक्त लूट के अज्ञात आरोपी के पतासाजी हेतु थाना बालोद व साइबर सेल से विशेष टीम बनाकर लगाया गया। प्रार्थी की रिपोर्ट पर थाना बालोद में अपराध क्रमांक 142/2025 धारा 309(4) बीएनएस पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज दुर्ग श्री राम गोपाल गर्ग के मार्गदर्शन में पुलिस अधीक्षक, श्री एस आर भगत के निर्देशन , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री अशोक कुमार जोशी व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मोनिका ठाकुर के पर्यवेक्षण में एसडीओपी बालोद श्री देवांश सिंह राठौर व एसडीओपी श्री राजेश बागडे के नेतृत्व में थाना प्रभारी श्री रवि शंकर पाण्डेय के द्वारा लूट के प्रकरण में आरोपियों के पतासाजी हेतु सायबर सेल बालोद व थाना बालोद से विशेष टीम गठित कर आरोपियों के संबध्ं में घटना स्थल पर लगे व आपपास के सीसीटीवी कैमरा की जानकारी त्रिनयन एप के माध्यम से फुटेज को बारीकी से एनालिसिस करने पर 04 संदिग्ध लोगो की जानकारी प्राप्त हुई। आरोपियो के पतासाजी हेतु टीम बालोद से गुण्डरदेही ,दुर्ग तक का सैकडो सीसीटीवी फुटेज को चेक कर एनालिसिस किया गया। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर संदिग्धों की जानकारी टीम द्वारा लिया जा रहा था। दिनांक 23.03.2025 को मुखबिर से सूचना मिला की बालोद बस स्टैण्ड के पास एक आटो जिसमें 04 लोग संदिग्ध अवस्था में है कि सूचना पर बालोद थाना एवं साइबर सेल से टीम वंहा पहुच कर आटो और उसमें बैठे 04 आरोपियों को पकड थाना लाया गया। 04 आरोपियों से पूछताछ करने पर ये सभी भिलाई जिला दुर्ग के निवासी है दिनांक 22.03.2025 को चारो भिलाई से आटो को किराये में लेकर बालोद आना और लूट की घटना को करना कबूल किया गया है और ये सभी इस प्रकार के लूट की घटना अन्य जिलो ंमें करना बताया है। जिसकी जांच की जा रही है। 04 आरोपियों की न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।
आरोपी का नामः- 1. सोमनाथ शुक्ला पिता धरम कुमार शुक्ला उम्र 28 वर्ष पता मंगल बाजार के पास जामुल थाना जामुल जिला दुर्ग (छ.ग.)
2. हरदीप सिंह पिता चरणजीत सिंह उम्र 35 वर्ष पता अटल आवास जामुल थाना जामुल जिला दुर्ग (छ.ग.)
3. वाय जानकी राव पिता वाय कामराज उम्र 48 वर्ष पता आईटीआई ग्राउण्ड खुर्सीपार थाना खुर्सीपार जिला दुर्ग (छ.ग.)
4. मुकेश चद्रवंशी पिता हुकुम चंद्रवंशी उम्र 18 साल पता ग्राम लिटिया जालबांधा थाना बोरी जिला दुर्ग (छ.ग.) आरोपी सोमनाथ शुक्ला और हरदीप सिंह पूर्व में राजनांदगांव में लूट के प्रकरण में जेल जा चुके है।
जप्त मशरूका- 1. नगदी रकम 5500 रूपये, 01 नग चाकू ,घटना में प्रयुक्त एक ऑटो।