रायपुर : दिनांक 07.05.25 को एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम को सूचना प्राप्त हुई कि कुछ व्यक्ति अपने पास प्रतिबंधित नशीली सिरप रखें है तथा दोपहिया वाहन में सवार होकर भनपुरी से रायपुर की ओर आ रहे है। जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह तथा नगर पुलिस अधीक्षक उरला पूर्णिमा लामा द्वारा प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी खमतराई को सूचना की तस्दीक कर आरोपियों कोे प्रतिबंधित नशीली सिरप के साथ रंगे हाथ पकड़ने निर्देशित किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा रायपुर आने वाले रास्ते में नाकेबंदी प्वाईंट लगाकर वाहनों की चेकिंग करना प्रारंभ किया गया, इसी दौरान मुखबीर द्वारा बताये दोपहिया वाहनों को आता देख टीम के सदस्यों द्वारा वाहनों को रूकवाया गया। दोनो दोपहिया वाहन में 03 व्यक्ति सवार थे, जिन्होने पूछताछ में अपना नाम रवि तमेर, राजेश पंचेश्वर तथा विनय सिंह राजपूत होना बताया। टीम के सदस्यों द्वारा उनके दोपहिया वाहनों की तलाशी लेने पर वाहनों में प्रतिबंधित नशीली सिरप C-KOF रखा होना पाया गया। जिस पर तीनों व्यक्तियों से उक्त प्रतिबंधित नशीली सिरप रखने एवं परिवहन करने के संबंध में वैध दस्तावेज की मांग करने पर उनके द्वारा किसी प्रकार का कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया।
तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से कुल 120 शीशी प्रतिबंधित नशीली सिरप C-KOF तथा घटना में प्रयुक्त 02 नग दोपहिया वाहन 95,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 415/25 धारा 21सी नारकोटिक एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर कार्यवाही किया गया है।
गिरफ्तार आरोपी – 01. रवि तमेर पिता कृष्णा तमेर उम्र 26 साल निवासी नीम डबरी रायपुर कॉन्वेन्ट श्रीनगर थाना खमतराई रायपुर।
02. राजेश पंचेश्वर पिता जयपाल पंचेश्वर उम्र 31 साल निवासी ग्राम धारावासी नेवरगांव जिला बालाघाट (म.प्र.)।
03. विनय सिंह राजपूत पिता पारखत सिंह राजपूत उम्र 21 साल निवासी मंगल बाजार थाना गुढ़ियारी रायपुर।