छत्तीसगढ़

बिलासपुर : लुटेरी दुल्हन का हुआ पर्दाफाश, लुटेरी दुल्हन द्वारा 6 लोगो से शादी कर रकम संपत्ति हड़प लेने का कारनामा, लुटेरी दुल्हन खुद दूसरे मामले में राजस्थान कोटा में बंद..

बिलासपुर : प्रार्थी मुंशी लाल मनोहर लाल पस्टारिया उम्र-78 वर्ष साकिन आयुर्वेदिक अस्पताल के पीछे थाना सरकंडा के द्वारा वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष शिकायत आवेदन पत्र पेश किया गया कि वह वर्ष 2016 में अपने विवाह संबंधी विज्ञापन समाचार पत्र में दिया था. उक्त विज्ञापन के आधार पर अनावेदिका आशा शर्मा उर्फ आरती पिता इंद्राणी शर्मा उम्र-48 वर्ष निवासी आरटीओ कार्यालय के पास जिला सागर म.प्र. द्वारा मोबाइल नंबर 7297924696 के माध्यम से आवेदक से परिचय हुआ. जो दिनांक 04/12/2016 को मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत् आशा शर्मा से भोपाल में विवाह सम्पन्न हुआ, शादी के बाद अनावेदिका करीबन 22 माह तक उसके 02 रिस्तेदार राहुल शर्मा व आशीष शर्मा के साथ संपर्क में रही तथा आवेदक का विश्वास हासिल कर जमीन के दस्तावेज छुडवाने एवं विभिन्न प्रकार के बहानेबाजी कर 13,69,000/-रू नगदी सोने चांदी के आभूषण किमती करीबन 65000 रू व उसके स्वामित्व के अल्टो कार क्रमांक सीजी 10 एएफ 1207 किमती करीबन 100000 रू कुल जुमला करीबन 1500000 रू को वर्ष 2017 में धोखाधाडी कर लेकर फरार हो गई है। आवेदक के शिकायत जांच पर से आरोपीगणों के विरुद्ध उपरोक्त अपराध धारा सदर का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया। मामले की कायगी के पश्चात पुलिस द्वारा लगातार आरोपियों का पतासाजी किया जा रहा था, जो बार-बार अपना पता ठिकाना बदलते रहे, वरिष्ठ नागरिक के साथ हुये धोखाधाडी को अपराध समीक्षा मीटिंग के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पारूल माथूर के द्धारा गंभीरता से लेकर सीएसपी सरकंडा श्रीमति स्नेहिल साहू को आरोपीगणों के गिरफतारी के संबंध में दिशा निर्देश दिया गया, कप्तान के दिशा निर्देश का पालन करते हुये श्रीमति स्नेहिल साहू द्धारा सरकंडा थाना प्रभारी श्री परिवेश तिवारी के हमराह चार सदस्यी टीम का गठन कर प्र.आर विनोद यादव प्रआर, सुनीता अजगले, आर. अविनाश कश्यप एवं आर अशफाक अली को आरोपीगणों के पतासाजी हेतु म.प्र रवाना किया गया, जो टीम द्धारा आरोपीगणों के पतासाजी के दौरान नीमचना म.प्र से जानकारी प्राप्त हुआ की आरोपीया आशा शर्मा को राजस्थान के कोटा थाना दादावाडी के अपराध क्रमांक 331/2021 धारा 420, 406, 506, 120बी के मामले में गिरफतार किया गया है, तब टीम द्वारा आशा शर्मा के साथियों का पतातलाश किया गया जो सागर म.प्र में छुपे होने की खबर मुखबिर से मिलने पर टीम द्वारा तत्काल स्थानीय पुलिस के साथ संपर्क कर आशीष शर्मा व राहुल शर्मा को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर आशा शर्मा को अपने मॉ होना बतलाये। आशा शर्मा के द्धारा अभी तक 06 लोगो से शादी कर धोखाधाडी करना बताया तथा बिलासपुर निवासी मुंशीलाल पस्टारिया से भी धोखाधड़ी कर भागने के बात कबूल करने पर आरोपी आशीष शर्मा उर्फ आशीष सिंह पिता सुभाष शर्मा उर्फ दिलीप सिंह उम्र 27 वर्ष निवासी 14, राजीम नगर तिलिम गांव सरकारी स्कूल के पास थाना गोपालगंज जिला सागर म.प्र. से प्रार्थी के स्वामित्व का अल्टो कार कमांक CG 10 AF 1207 वाहन का मूल आर, सी. आशा शर्मा का हस्ताक्षर किया हुआ भारतीय स्टेट बैंक का 3 नग चेक जिसमें कुल रकम 1,55,000/- रू. अंकित है को तथा आरोपी राहुल शर्मा उर्फ राहुल सिंह उर्फ ललित सिंह पिता सुभाष शर्मा उर्फ दिलीप सिंह उम्र 28 वर्ष निवासी 14, राजीम नगर तिलिम गांव सरकारी स्कूल के पास थाना गोपालगंज जिला सागर म.प्र. से नगदी रकम 600/- रू. 1 नग मोबाईल कुल जुमला किमती करीबन 2,59,600/- रू. जप्त कर आरोपीगणों को गिर. किया गया है, आरोपीगणों से पूछताछ के दौरान पता चला है कि आरोपिया आशा शर्मा अपने दोनो आरोपी बेटों के सहयोग से इन्दौर, देवास, दुर्ग छ.ग., जयपुर राजस्थान, के लोगों से भी शादी कर धोखाधड़ी किए हैं, आरोपिया आशा शर्मा का राजस्थान कोटा जेल से विधिवत् गिरफ्तारी कर वैधानिक कार्यवाही करने पर मामले में और चौकाने वाले तथ्यों की खुलासा होने की संभावना

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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