छत्तीसगढ़

रायपुर : धरसींवा क्षेत्रांतर्गत ग्राम मोहदा पास हुए हत्या के प्रकरण का खुलासा, मृतक का साथी ही निकला आरोपी..

रायपुर – प्रार्थी भरत रात्रे ने दिनांक 14.01.2022 को थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम मोहदा सिलयारी धरसींवा का सरपंच है। गांव के एक व्यक्ति के खेत के पास गोठान रोड़ नाली में एक अज्ञात व्यक्ति जिसकी उम्र लगभग 35 – 40 वर्ष के बीच होगा मृत हालत मंे पड़ा है। पुलिस टीम द्वारा उक्त स्थान पर जाकर देखने पर पाया गया कि एक व्यक्ति मृत हालत में पड़ा था जिसके नाक और कान से खून निकला हुआ था। पुलिस टीम द्वारा मृतक की पहचान मनोज कुमार पिता प्रदीप कुमार पता अलौर लुधियाना पंजाब के रूप में की गई। मृतक के गले में कसने का निशान एवं नाक से खून निकला हुआ था, जिससे यह प्रतीत हो रहा था कि किसी अज्ञात व्यक्ति के व्दारा हत्या करने की नियत से चोट पहुंचाकर मृतक की हत्या किया गया है। मृतक का पोस्टमार्टम कराने पर डाॅ. द्वारा शार्ट पी.एम. रिपोर्ट मृत्यु कारण Nature of death es Homicidal in Nature होना लेख किया गया। किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मनोज कुमार का गला दबाकर नाक में गंभीर चोट पहुंचाकर हत्या करना पाये जाने से अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 29/22 धारा 302 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

हत्या की घटना को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा गंभीरता से लेते हुये अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल, नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी उरला श्री विश्व दीपक त्रिपाठी एवं थाना प्रभारी धरसींवा श्री के.के.वाजपेयी को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में थाना धरसींवा की टीम द्वारा अज्ञात आरोपी की पतासाजी प्रारंभ किया गया। टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी सहित अन्य लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। मृतक मनोज कुमार के संबंध में तस्दीकी के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक सिलयारी स्थित फाॅर्चून कंपनी में काम करता था तथा उसे अंतिम बार उसी कंपनी में काम करने वाले उसके साथी दुलेश्वर पात्रे उर्फ राजा के साथ देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा दुलेश्वर पात्रे को पकड़कर पूछताछ करने पर वह बार – बार अपना बयान बदलता था एवं उसके द्वारा किसी भी प्रकार से अपराध में अपनी संलिप्तता नहीं होना बताकर लगातार टीम को गुमराह करने का प्रयास करता था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कड़ाई से पूछताछ करने पर दुलेश्वर पात्रे द्वारा मनोज कुमार ही हत्या करना स्वीकार किया गया।

पूछताछ में आरोपी दुलेश्वर पात्रे ने बताया कि मृतक मनोज कुमार उसका साथी था तथा उसका आरोपी के घर आना – जाना था। इसी दौरान आरोपी को जानकारी प्राप्त हुई कि मृतक का उसकी पत्नि के साथ अवैध संबंध है। जिस पर आरोपी ने मृतक की हत्या करने की योजना बना डालीं। योजना के अनुसार दिनांक 13.01.22 को शाम को आरोपी अपने मोटर सायकल में मृतक मनोज कुमार को बैठाकर ले गया तथा आरोपी कुर्रा स्थित शराब दुकान से शराब खरीदा एवं मृतक को छककर शराब पिलाया जिससे उसे बहुत नशा हो गया एवं आरोपी ने स्वयं कम शराब पिया। इसके बाद आरोपी ने मनोज कुमार को घटना स्थल पास ले जाकर नाली में धकेल कर गिरा दिया तथा उसके उपर कूद – कूद कर उसे अधमरा कर दिया एवं पास रखें गमछे से मृतक मनोज कुमार की हत्या कर फरार हो गया। आरोपी दुलेश्वर पात्रे को गिरफ्तार कर उसकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल एवं गमछा को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया।

गिरफ्तार आरोपी- दुलेश्वर पात्रे उर्फ राजा पिता स्व. उत्तम पात्रे उम्र 22 साल निवासी सोनपुरी अमरतापू थाना मुंगेली जिला मुंगेली हाल पता – सरोरा थाना उरला रायपुर।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!