छत्तीसगढ़

महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्यवाही डेढ़ करोड़ पटाखे जप्त, 2 गिरफ्तार…

महासमुंद पुलिस की बड़ी कार्रवाई, डेढ़ करोड़ के पटाखे जब्त महासमुंद के सरायपाली में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए डेढ़ करोड़ रुपए के पटाखे जब्त किए हैं।

पुलिस ने दो लोगों पर मामला दर्ज किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी अनुसार पुलिस अधीक्षक के आदेशा अनुसार दीपावली पर्व के मद्देनजर अवैध पटाखा भण्डारण, परिवहन, बिक्री करने वाले तथा अवैध पटाखा लाइसेंसधारी कारोबारियों पर कड़ी नजर रखने तथा उनके विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही करने निर्देशित किया गया था। इसके परिपालन में अनुविभागीय अधिकारी सरायपाली विकास पाटले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी निरीक्षक वीणा यादव द्वारा थाना क्षेत्र के अवैध पटाखा कारोबारियो की गतिविधियों पर सतत निगाह रखी जा रही थी कि 30 अक्टूबर को जरिये मुखबिर सूचना मिली कि सरायपाली निवासी नितेश अग्रवाल अपने ग्राम अर्जुण्डा से देवलभांठा मार्ग स्थित गोदाम में अवैध रूप से भारी मात्रा में बिक्री करने पटाखा भंडारण कर रखा है। मुखबिर की सूचना पर सराईपाली पुलिस ने नितेश अग्रवाल के गोदाम का निरीक्षण किया।

नितेश अग्रवाल अपने गोदाम में विभिन्न प्रकार के पटाखो को कार्टूनों में व्यवस्थित करते मिला एवं पटाखा भण्डारण में सुरक्षा की दृष्टि से किसी भी प्रकार का समुचित प्रबंध नहीं पाया गया। इसे मौके पर पटाखा भंडारण एवं विक्रय करने के संबंध में दस्तावेज पेश करने संबंधी धारा 91 जाफौ का नोटिस देकर पूछताछ किया गया। उसने पटाखा रखने के संबंध में मौके पर कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया। आरोपी नितेश अग्रवाल के गोदाम में अवैध रूप से 445 कार्टून में भरा हुआ पटाखा मिला। इसकी कीमत एक करोड़ पचास लाख, साठ हजार, एक सौ इक्चालीस रूपये बताई जा रही है।

सराईपाली पुलिस ने भादवि 9(ख)(1)(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 के तहत नितेश अग्रवाल उम्र 30 वर्ष निवासी सरायपाली को गिरफ्तार किया। इसी तरह थाना पिथौरा अंतर्गत वार्ड नंबर 6 पिथौरा निवासी विजय कुमार बंसल के घर में अवैध रूप से भारी मात्रा में विभिन्न प्रकार का पटाखा बरामद किया। थाना एवं साइबर सेल टीम ने विजय कुमार बंसल के घर की तलाशी दौरान 31 कार्टून में पटाखा को भण्डारण करने एवं कोई वैध दस्तावेज नहीं होने पर जब्त किया। पटाखे की कीमत लगभग 5 लाख बताई जा रही है। विजय कुमार बंसल उम्र 55 वर्ष के  विरुद्ध अपराध धारा 286 भादवि व 9(ख)(1)(ख) विस्फोटक अधिनियम 1884 तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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