छत्तीसगढ़

दुर्ग : छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालु तालाब में कर सकेंगे पूजा, कोरोना संक्रमण को लेकर एहतियात के साथ होगी पूजा, जिला प्रशासन की बैठक के पश्चात लिया गया निर्णय..

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दुर्ग 16 नवंबर 2030/ छठ पूजा के अवसर पर श्रद्धालु तालाब में पूजा कर सकेंगे। इस संबंध में आज जिला प्रशासन के अधिकारियों के साथ छठ समितियों के पदाधिकारियों की बैठक में निर्णय लिया गया। इस संबंध में समिति के पदाधिकारियों ने जनप्रतिनिधियों से चर्चा की थी एवं प्रशासन को भी जनभावनाओं से अवगत कराया था। इसके पश्चात कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे ने अपर कलेक्टर श्री प्रकाश सर्वे से इस संबंध में समिति पदाधिकारियों की बैठक कर सोशल डिस्टेंसिंग एवं एहतियात के साथ छठ पर्व मनाने के लिए गाइडलाइन जारी करने के निर्देश दिए गए।

समिति पदाधिकारियों ने आश्वस्त किया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का उपयोग भी सुनिश्चित कराएंगे। अपर कलेक्टर ने इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के लिए मार्किंग आदि कराने के संबंध में भी चर्चा की। एएसपी श्री रोहित झा ने सुरक्षा व्यवस्था के संबंध में चर्चा की। समिति पदाधिकारियों ने कहा कि केवल पूजा करने वाले ही घाट में जाएंगे। अनावश्यक भीड़ एकत्र नहीं होगी। अपर कलेक्टर ने सभी निगम अधिकारियों को तालाबों में साफ सफाई एवं संक्रमण से सुरक्षा के एहतियात सुनिश्चित कराने निर्देश दिए।
बैठक के बाद प्रशासन ने छठ पर्व संबंधित विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। बैठक भिलाई निगम परिसर में हुई। इस दौरान महापौर परिषद के सदस्य श्री लक्ष्मीपति राजू एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे।

छठ पूजा को लेकर निर्देश जारी
दुर्ग 16 नवंबर 2020/छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग महानदी भवन, नवा रायपुर के पत्र के अनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में धार्मिक एवं अन्य कार्यक्रम का आयोजन हेतु जारी मानक संचालन प्रक्रिया(एस.ओ.पी) का कड़ाई से पालन करते हुए नोवेल कोरोनावायरस संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत करते हुए दिनांक 20 नवंबर 2020 को छठ पूजा के आयोजन के संबंध में निर्देश प्रसारित किए गए हैं। जिसके अनुसार छठ पूजा स्थलों पर केवल पूजा करने पर वाले व्यक्ति ही शामिल होंगे, अनावश्यक भीड़ एकत्रित न होने देने की जिम्मेदारी आयोजक समितियों की होगी। छठ पूजा स्थलों पर प्रत्येक व्यक्ति के लिए मास्क व सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग के मापदंडों का पालन तथा सैनिटाइजर का उपयोग करना होगा। छठ पूजा में किसी प्रकार की जुलूस, सभा, रैली सांस्कृतिक कार्यक्रम के आयोजन नहीं किया जाएगा। छठ पूजा स्थलों में पान, गुटखा इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।छठ पूजा में प्रातः 6:00 बजे से प्रातः 8:00 बजे तक की हरित (ग्रीन)पटाखे फोड़ने की अनुमति रहेगी। आयोजनकर्ता व आयोजक कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर कोरोनावायरस से सुरक्षा हेतु दिए जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन अनिवार्य रूप से करना होगा। इन सभी निर्देशों के अतिरिक्त भारत सरकार स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के आदेश दिनांक 4 जून 2020 के अंतर्गत एस.ओ.पी का पालन अनिवार्य रूप से होगा। निर्देश का उल्लंघन करने पर एपिडेमिक डिजीज एक्ट एवं विधि अनुकूल अन्य धाराओं के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल 🔔 आइकन को दबाये

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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