छत्तीसगढ़

दुर्ग : नाबालिग पीडिता को शादी का प्रलोभन देकर किया शारीरिक शोषण आरोपी गिरफ्तार…

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दुर्ग :- श्री प्रशांत ठाकुर(भापुसे) पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग के निर्देशन में श्री रोहित झा (रापुसे) अति. पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग एवं श्री विवेक शुक्ला (रापुसे) नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में लगातार बढ़ते महिलाओं पर घटित अपराधों पर नियंत्रण व अंकुश, लगाने त्वरित कार्यवाही किये जाने के दिये गये निर्देशन के पालन में दिनांक 05/12/2020 को प्रार्थी थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक पुत्री जो दिनांक 04/12/2020 के दोपहर 01.00 बजे से बिना बताये कही चली गई है की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 402/2020 धारा 363 भादवि का अपराध कायम कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान पीडिता को दिनांक 10/12/2020 को बरामद किया जाकर कथन लिया गया प्रकरण के आरोपी अरूण कुमार देशमुख पिता राजू लाल देशमुख उम्र 22 साल साकिन ग्राम थनौद थाना पुलगांव द्वारा शादी का प्रलोभन देकर बहला फुसलाकर भगाकर ले गया और शारीरिक शोषण किया जाना बताये जाने से प्रकरण में धारा 366,376(3), भादवि एवं 4,6 पाक्सो एक्ट जोडी जाकर प्रकरण के आरोपी अरूण कुमार देशमुख को दिनांक 10/12/2020 को गिरफतार कर न्यायिक रिमाण्ड में भेजा जाता है।

उक्त कार्यवाही में उनि0 उनेश देशमुख महिला प्र.आर. मोनिका गुप्ता , आरक्षक अलाउद्दीन एवं पेट्रोलिंग पार्टी का सराहनीय भूमिका रही। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल 🔔 आइकन को दबाये

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

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