छत्तीसगढ़

दुर्ग : सुपेला 26 लाख रू. के गबन का आरोपी गिरप्तार …

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दुर्ग :- श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दुर्ग श्री प्रशांत ठाकुर के निर्देशानुसार, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय रोहित झा एवं नगर पुलिस अधीक्षक भिलाई नगर श्री राकेश जोशी के मार्गदर्शन मे एवं थाना सुपेला प्रभारी दिलीप सिह सिसौदिया के निर्देश पर थाना सुपेला के अपक-829/2020 धारा 408 ताहि के प्रार्थी मैनेजर सी.एम.एस कपंनी के द्वारा दिनांक 23.11.2020 को लिखित आवेदन पेश कर एफआईआर दर्ज कराई गई थी

जिसमे कपंनी के कर्मचारियो द्वारा शराब दुकाने से कलेक्ट की गई रकम 26,29,440/-रू का गबन किया गया है। जिस पर विवेचना दौरान दिनांक 27.11.2020 को सुपेला पुलिस टीम के द्वारा आरोपी गोकुल प्रसाद देशमुख पिता स्व रामप्रसाद देशमुख निवासी सेक्टर-8 भिलाई जो कंपनी मे वाल्ट सुरक्षा के पद पर पदस्थ था के द्वारा उपरोक्त राशि का गबन किया जाना पाया गया। गबन की राशि से आरोपी गोकुल द्वारा 5,30,000/-रू सियाज कार, 2,00,000/-रू की सेवरलेट कार, 30,000/-रू का आई फोन, 35,000/-रू का एक 1+नोट फोंन अपनी गर्लफ्रेन्ड के लिये 25,000/-रू का गिप्ट एवं नगदी रकम 10,59,000/-रू नगद कुल 18,79,000/-रू की सुपेला पुलिस द्वारा रिकवरी की गई आरोपी द्वारा 4,00,000/-रू अपने घर की रिपेयरिंग एवं कमरे बनवाने मे व 3,40,000/-रू अपने दोस्त यारो के साथ मे घुमने फिरने, शराब पार्टी खर्च किया गया है। आरोपी से दिनांक 27.11.2020 के मेमोरेण्डम के आधार पर उपरोक्त नगदी रकम 10,59,000/-रू, सियाज कार एवं सेवरलेट कार, 02 नग मोबाईल फोन , गिप्ट वगैरह को जप्त कर गिरप्तार कर धारा 408 ताहि के तहत न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल 🔔 आइकन को दबाये

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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