छत्तीसगढ़

रायगढ़ : पुलिस के हाथ आये चिटफंड कम्पनी के 3 डायरेक्टर, निवेशकों से लाखों रूपये जमाकर कम्पनी बंद कर फरार थे डायरेक्ट,भेजे गये रिमांड पर….

रायगढ़ । चिटफंड के गोरखधंधे में अपनी गाढी कमाये डूबा चुके निवेशकों के रूपये वापस दिलाये जाने को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के मंशानुरूप पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री अभिषेक मीना द्वारा लंबित चिटफंड मामलों को लेकर काफी गंभीर है, वे स्वयं लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर प्रकरण के फरार आरोपियों की पतासाजी, गिरफ्तारी के लिये एडिशनल एसपी लखन पटले को ‍दिगर प्रांत पुलिस टीम भेजने की जिम्मेदारी सौंपी गई है । एडिशनल एसपी के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारियों द्वारा फरार आरोपियों के संबंध में लगातार पतासाजी कर जानकारी जुटाई जा रही है । इसी क्रम में जिले के कई निवेशकों के लाखों रूपये चिटफंड कम्पनी में जमा कराकर फरार हुये फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0 कम्पनी के डायरेक्टर- भूपेन्द्र चतुर्वेदी, दिवाकर सिन्हा एवं शईद अहमद को सूरजपुर पुलिस द्वारा गिरफ्तार किये जाने की जानकारी मिली जिस पर तत्काल कोतवाली पुलिस टीम द्वारा तीनों आरोपियों का प्रोडक्शन वांरट प्राप्त कर आरोपियों की विधिवत थाना कोतवाली के अप.क्र. 1044/2018 धारा 420, 120बी,467,468,471,34 IPC एवं प्राइज चीटस एण्ड मनी सरकुलेशन स्कीमस (बेनिंग) एक्ट, 1978 की धारा 3,4,5,6 तथा छ.ग. निक्षेपकों के संरक्षण अधि. की धारा 6,10 में गिरफ्तारी कर रिमांड पर भेजा गया है ।

चिटफंड को लेकर थाना कोतवाली में आवेदिका शिवकुमारी मिंज निवासी जवाहर भांठा रायगढ द्वारा दिनांक 14/08/2018 को लिखित शिकायत दिया गया था जिसमें फाईन इंडिया सेल्स प्रा.लि. चिटफंड कम्पनी द्वारा कम्पनी ने निवेशको को अधिक लाभांश दिया जाकर प्रलोभन देकर रकम जमा निवेशकों का पैसा वापस न कर धोखाधडी करने के संबंध में दिया गया है जिसमें कि शिवकुमारी मिंज द्वारा 10 फरवरी 2009 तथा 30 जून 2009 को कुल 60,000 रूपए जमा किया गया है जिसमें 21,164 रूपए लाभांश राशि दिया जाकर आई.डी. को बंद कर दिया गया है एवं अनिल किशोर मिश्रा द्वारा 10 फरवरी 2009 को 20,000 रूपए जमा किया गया है जिसका लाभांश राशि दिया जाकर आई.डी. बंद कर दिया गया आवेदक से तथा शैलेन्द्र कुमार मिश्रा द्वारा सितम्बर 2009 में लाभांश राशि 30,000 रूपए जमा किया गया है जिसका लाभांश राशि 21,737 रूपए दिया जाकर आई.डी. बंद कर दिया गया श्रीमती दिव्या मिश्रा द्वारा 31 मई 2009 को 10,000 रूपए नगदी जमा किया गया है जिसको 2000 रूपए लाभांश देकर आई.डी. बंद कर दिया गया है श्रीमती लता मिश्रा द्वारा 20,000 रूपए कम्पनी में जमा किया गया है जिसको कम्पनी द्वारा 1415 रूपए दिया जाकर आई.डी. बंद कर दिया गया इस प्रकार कुल 82,377 रूपए को कम्पनी द्वारा छल पूर्वक निवेश की गई राशि का अधिक लाभांश देने का प्रलोभन देकर धोखाधडी किया गया है । कम्पनी के 10 डायरेक्टर पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । एसपी श्री मीना के दिशा निर्देशन पर टीआई मनीष नागर द्वारा लगातार आरोपियों की पतासाजी की जा रही थी,जिसमें तीन आरोपी 1. भूपेन्द्र चतुर्वेदी डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0, 2. दिवाकर सिन्हा, डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0, 91,3. शईद अहमद, डायरेक्टर, फाईन इंडिया सेल्स प्रा0लि0, तीनों 91 वाजिदपुर जजमाउ, कानपुर (उ0प्र0) 201080 DIN: 02196607 को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है । प्रकरण के एक आरोपी के भुवनेश्वर जेल में निरूध होने की जानकारी प्राप्त हुई है, शीघ्र आरोपी की विधिवत गिरफ्तारी की जावेगी । गत माह में कोतवाली थाना प्रभारी के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा चिटफंड मामले के आरोपी डायरेक्टर जावेद मेमन को राजनांदगांव से गिरफ्तार कर रायगढ़ न्यायालय में पेश किया गया था । आरोपियों की पतासाजी गिरफ्तारी में थाना प्रभारी मनीष नागर के साथ उप निरीक्षक बी.एस. डहरिया, प्रधान आरक्षक हेमन पात्रे, विक्रम चौरसिया की अहम भूमिका रही है ।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!