छत्तीसगढ़

महासमुंद : इटोस कार में 14 लाख कीमत का 70 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ गांजा जप्त…..

महासमुंद : मुखबीर से सूचना मिली कि नुवापाडा, खरियार रोड ओड़िशा से अवैध मादक पदार्थ गांजा का बडा खेप एक सफेद रंग की इटोस कार में ओडिशा से महासमुन्द होते हुये राजस्थान ले जाने वाला है। जिस पर तत्काल पुलिस अधीक्षक महासमुन्द श्री राजेश कुकरेजा के द्वारा एन.एच.353 के थानों की पुलिस टीम को त्वरित कार्यावाही करने हेतु निर्देशित किया व महासमुंद जिले में प्रवेश करने वाले समस्त पाईंटों पर भी बल तैनात कर संदिग्ध वाहन की जांच कर रही थी तभी नुवापाडा, खरियार रोड ओडिशा की तरफ से एक सफेद रंग की इटोस कार क्रमांक UP80CC6473 महासमुन्द की ओर आ रही थी। जिसे मुखबिर के बताये अनुसार एन.एच.353 रोड टेमरी नाका के पास पहुचा जिसे घेराबंदी कर रोका गया।

वाहन में 02 व्यक्ति सवार मिले जिससे नाम पता पुछने पर अपना नाम (01) जोगेंद्र सिंह पिता स्वर्गीय भूपेंद्र सिंह उम्र 63 वर्ष साकिन वार्ड नंबर 52 हनुमान मंदिर के पास नाना साहब का बाड़ा बजरिया थाना सिटी कोतवाली जिला धौलपुर ( राजस्थान) तथा दूसरे व्यक्ति अपना नाम (02) विजय सिंह पिता अमर सिंह उम्र 51 वर्ष साकिन जाटव बस्ती चिलाखुर थाना सरमथुरा बसेडी जिला धौलपुर ( राजस्थान) का होना बताये। जिनसे ओड़िशा आने का कारण व कार में क्या रखे है पूछे जाने पर टाल मटोल व गोलमोल जवाब देने लगे जवाबो में भिन्नता एवं असमानता पाये जाने पर संदेह प्रतीत हुआ है जिसके आधार पर वाहन की तलाशी ली गई। इटोस कार के पीछे सीट के नीचे बने चेंबर में 20 पैकेट छोटा बड़ा खाकी रंग की प्लास्टिक झिल्ली में पैक किया हुआ मिला बाद खाखी रंग के झिल्ली को खोलकर देखने पर अवैध मादक पदार्थ गांजा मिला। आरोपियों के कब्जे से कुल 20 नग पैकेट में कुल 70 किलो ग्राम मादक पदार्थ गांजा मिला। आरोपियों को अवैध मादक पदार्थ गांजा का रखने एवं परिवहन करने के संबंध वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया जो उक्त गांजा का वैध दस्तावेज नही होना बताया। वाहन पर अवैध गांजा परिवहन करते पाये जाने पर मौके पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर 70 किलोग्राम गांजा कीमती लगभग 1400000 रूपये एवं एक सफेद इटोस कार कीमती लगभग 300000 रूपये तथा नगदी रकम 5670 रूपये, 02 नग अलग-अलग मोबाईल टच स्क्रीन एवं कीपैड कीमती 5000 कुल जुमला कीमती लगभग 1710670 रूपये जप्त किया गया। आरोपी से गांजा के संबंध में पूछताछ करने पर उड़िसा से लाना और राजस्थान बिक्री करने ले जाना बताये। आरोपियों द्वारा भारी मात्रा में गांजा परिवहन किये जाने पर आरोपीओं के विरूद्ध धारा 20(ख) एन0डी0पी0एस0एक्ट के तहत थाना कोमाखान के अपराध क्रमांक 05/24 मे कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया!बाद आज दिनांक 11/01/2024 को माननीय ADJ न्यायालय महासमुंद जुडिशल रिमांड हेतु भेजी गई।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!