छत्तीसगढ़

महासमुन्द सोने के अवैध तस्करी मामले में बडी कार्यवाही मारूती सलेरियो से भारी मात्रा में सोना की तस्करी कर रहा था अमृतसर (पंजाब) का व्यक्ति

महासमुन्द : दिनांक 04.08.2022 को कोमाखान थाना क्षेत्र के अंतर्गत अन्तर्राजीय चेक पोस्ट फॉरेस्ट नाका टेमरी (छ0ग0 ओड़िसा बॉर्डर) के पास पुलिस पार्टी द्वारा संदिग्ध वाहनो की चेकिंग की जा रही थी तभी खरियार रोड ओडिसा की तरफ से एक सफेद रंग की मारूती सलेरियों कार क्रमांक CG 04 MZ 7131 तेज रफ्तार से छत्तीसगढ़ की ओर आ रही थी। उक्त वाहन को फॉरेस्ट नाका टेमरी चेक पोस्ट के पास रोका गया।

कार में दो व्यक्ति बैठे मिले। जिनसे पूछताछ करने पर ड्राईवर के बगल सीट पर बैठे व्यक्ति ने अपना नाम (01) मनप्रीत सिंह पिता हरदयाल सिंह उम्र 30 वर्ष सा. म.नं. 24 गली नंबर 02 ईश्वर नगर टी.टी. रोड अमृतसर थाना सुल्तानविंड जिला अमृतसर, पंजाब एवं वाहन चालक ने अपना नाम (02) वहाजउद्दीन पिता पीर मोम्मद उम्र 37 वर्ष सा. मौदहापारा वार्ड नं. 36 कल्लू गैरेज के बाजू रायपुर थाना मौदहापारा जिल रायपुर रहने वाले है। जिनसे पूछताछ करने पर सही तरीके से जवाब नही देने व जवाब गोलमोल व संतोषप्रद नही पाये जाने पर वाहन की तलाशी ली गई तो उसके पास रखे काला बैंग रखा मिला। इससे पुलिस टीम को संदेह हुआ और बैग को खुलवाकर चेक कराने कहा गया तो चेक कराओ कहने पर सोना जडित नाक, कान, गला में पहनने वाला समान रखना बताया। जिसे निकालकर चेक करने पर भारी मात्रा में सोना के विभिन्न आभूषण (कान की बाली, टाप, नाक का लौंग, फुल्ली, नथनी, गेहॅू दाना, चैन लॉकेट) रखे मिला। उक्त मशरूका के संबंध में पूछताछ करने पर वाहन में सवार दोनो व्यक्तियों नें बताया कि उक्त सोने के आभूषण को अमृतसर पंजाब से लाना और छत्तीसगढ व उडिसा क्षेत्र के विभिन्न जगहों में बेचना बताया। पुलिस की टीम द्वारा दोनो व्यक्तियों से सोने के आभूषण के संबंध में दस्तावेज दिखाने को कहा गया तो वह कोई भी वैधानिक दस्तावेज पेश नही कर पाया।

और पुलिस गोलमोल जवाब दे रहे थे। दोनो का आचरण भी संदिग्ध था। सोने के आभूषण के संबंध में कोई दस्तावेज नहीं होने से सोने के आभूषण कान की बाली, टाप, नाक का लौंग, फुल्ली, नथनी – 16285 नग, गेहॅू दाना – 332 नग, चैन – 01 नग, लॉकेट – 423 नग कीमती करीबन 17,04,100/- रूपये एवं वाहन मारूती सलेरिया कार क्र0 CG 04 MZ 7131 सफेद रंग की कीमती करीबन 4,00,000 रूपये को जप्त कर थाना कोमाखान में इस्तागाशा क्रमांक 03/2022 धारा 41(1+4) जा.फौ., धारा 379 भादवि के तहत् कार्यवाही कर गिरफ्तार किया गया जिसे न्यायिक अभिरक्षा भेजने व विवेचना कर अग्रिम कार्यवाही की जा रही है।

सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक श्री भोजराम पटेल (IPS) के मार्गदर्शन में अति0 पुलिस अधीक्षक आकाश राव के निर्देशन में अनु0अधिकारी (पु) बागबाहरा श्री कपिल चन्द्रा, थाना प्रभारी कोमाखान निरीक्षक रामअवतार पटेल, सायबर सेल प्रभारी संजय सिंह राजपूत, सउनि ललित चंद्रा, रनसाय मिरी प्रआर0 नरेन्द्र साहू, जितेन्द्र सिंह, आर0 कामता आवडे, मुकेश चन्द्राकर, विरेन्द्र नेताम, सौरभ तोमर, संतोष सावरा, युवराज ठाकुर, पवन ठाकुर, तरूणी भोई, कृष्णा पटेल व टीम द्वारा की गई।

आरोपी:-

(01) मनप्रीत सिंह पिता हरदयाल सिंह उम्र 30 वर्ष सा. म.नं. 24 गली नंबर 02 ईश्वर नगर टी.टी. रोड अमृतसर थाना सुल्तानविंड जिला अमृतसर, पंजाब

(02) वहाजउद्दीन पिता पीर मोम्मद उम्र 37 वर्ष सा. मौदहापारा वार्ड नं. 36 कल्लू गैरेज के बाजू रायपुर थाना मौदहापारा जिल रायपुर

जप्त सामग्री:-

(01.) सोने के आभूषण कान की बाली, टाप, नाक का लौंग, फुल्ली, नथनी – 16285 नग, गेहॅू दाना -332 नग, चैन – 01 नग, लॉकेट – 423 नग कीमती करीबन 17,04,100/- रूपये।

(02.) वाहन मारूती सलेलिया कार क्र0 CG 04 MZ 7131 कीमती करीबन 4,00,000 रूपये।

जुमला कीमती 21,04,100 (ईक्कीस लाख चार हजार एक सौ) रूपयें।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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