छत्तीसगढ़

महासमुन्द पुलिस थाना बागबाहरा की कार्यवाही दो अलग-अलग मामलों में अवैध शराब बिक्री करते दो आरोपी गिरफ्तार…

नोट - सार्वजनिक व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग अवश्य करें व दो गज की दूरी बनाये रखें

महासमुन्द :- 29/06/2021 को जरिये मुखबिर सूचना पर एनएच 353 हरनादादर जाने वाली मोड़ ग्राम पतेरापाली के पास आरोपी शेरसिंग देशकर पिता तुलसी दास देशकर उम्र 20 वर्ष साकिन अम्बेडकर पारा हरनादादर थाना बागबाहरा जिला महासमुन्द के कब्जे से दो सफेद रंग की 15 – 15 लीटर वाली प्लास्टिक जरकीन में प्रत्येक में 15 – 15 लीटर भरी हुई हाथ भठ्ठी महुआ शराब कुल जुमला 30 लीटर कीमती 6000 रूपये एवं एक बिना नंबर नीले रंग अपाचे मो0सा0 कीमती 100000 रूपये कुल जमला कीमती 106000 रूपये को गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया। मौके पर सीलबंद किया। आरोपी का कृत्य अपराध धरा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी शेरसिंग देशकर को विधिवत गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय पाये जाने पर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपी के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 142/2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी, प्र.आर. 20 ईरफान कुरैशी , आर. 323 हरीश साहू ,आर.658 मेहत्तर साहू का विशेष योगदान रहा।

वहीं दूसरा मामला पोटरपारा रेलवे माल धक्का पीपड पेड के पास आरोपी रिंकू बघेल पिता भीषम बघेल उम्र 25 वर्ष सा. वार्ड नं 12 बाजारपारा बागबाहरा महासमुंद के कब्जे से 07 लीटर कच्ची महुआ शराब कीमती 1400 रूपये मूल्य को गवाहों के समक्ष विधिवत जप्त कर कब्जा पुलिस लिया। मौके पर सीलबंद किया। आरोपी का कृत्य अपराध धरा 34(2) आबकारी एक्ट का पाये जाने से आरोपी रिंकू बघेल को विधिवत गिरफ्तार कर मामला अजमानतीय पाये जाने पर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया। आरोपियों के विरूद्ध थाना बागबाहरा में अपराध क्रमांक 141/2021 धारा 34 (2) आबकारी एक्ट कायम कर विवेचना में लिया गया। सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी उप निरी0 स्वराज त्रिपाठी आर. 375 राधेश्याम नि‍र्मलकर ,आर.658 मेहत्तर साहू का विशेष योगदान रहा।
नोट – सार्वजनिक व भीड़भाड़ वाले स्थानों पर मास्क का उपयोग अवश्य करें व दो गज की दूरी बनाये रखें

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!