छत्तीसगढ़

महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित, कोविड 19 और नए वेरिएण्ट ओमिक्रॉन के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश..

धमतरी 14 जनवरी 2022: जिले में कोविड 19 और नए वेरिएण्ट ओमिक्रॉन संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पी.एस.एल्मा ने सभी शासकीय एवं अशासकीय महाविद्यालयों में विद्यार्थियों की भौतिक उपस्थिति तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया है। उन्होंने सभी कक्षाओं का संचालन ऑनलाईन पद्धति से करना सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। जारी आदेश में कलेक्टर ने सभी शैक्षणिक/ अशैक्षणिक अमले को एक तिहाई रोस्टर पद्धति से उपस्थित रहने कहा है। साथ ही रोस्टर ड्यूटी वाले दिवसों पर शैक्षणिक अमले द्वारा शिक्षण कार्य महाविद्यालय से और शेष दिवसों में निवास से ही ऑनलाईन कार्य महाविद्यालय की समय-सारिणी अनुसार करने आदेशित किया है।

इसी तरह महाविद्यालय के गैर शैक्षणिक कार्य रोस्टर ड्यूटी अनुसार उपस्थित कर्मचारियों द्वारा महाविद्यालय में उपस्थित होकर करने तथा शेष सभी कर्मचारियों द्वारा वर्क-फ्रॉम होम पद्धति से दूरभाष/ ऑनलाईन प्रक्रिया से कार्यों में सहयोग करने के निर्देश दिए हैं। शिक्षा सत्र 2021-22 के सेमेस्टर पद्धति वाले सभी पाठ्यक्रमों के पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं ऑनलाईन/ब्लैन्डेड मोड में आयोजित करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश में साफ तौर पर कहा गया है कि किसी भी स्थिति में अधिकारी/कर्मचारी, बिना सक्षम अधिकारी की स्वीकृति अवकाश पर नहीं जाएंगे तथा मुख्यालय का त्याग नहीं करेंगे।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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