छत्तीसगढ़

बेसन पैकेट पर चने के बदले मटर का आटा, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत निर्माता अपर कलेक्टर ने निर्माता पर लगाया 20 लाख रुपए और दुकान के मैनेजर पर एक लाख रुपए का जुर्माना

बेसन पैकेट के नाम पर चने के स्थान पर मटर का आटा बेचने के मामले में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत 21 लाख रुपए का जुर्माना अपर कलेक्टर श्री हरेश मंडावी द्वारा लगाया गया। इसमें 20 लाख रुपए का जुर्माना निर्माता पर और एक लाख रुपए का जुर्माना दुकान के मैनेजर पर लगाया गया है।

एस० बी० बाजार बिनाका मॉल में खाद्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच में पता चला कि दिव्य श्री बेसन 500 के नाम पर चने के बदले मटर का आटा बेचा जा रहा था। मामले की सुनवाई अपर कलेक्टर के न्यायालय में की गई और दिव्य श्री बेसन के निर्माता नारायण फुड्स एवं ट्रेडिंग कंपनी रायपुर व मालिक श्री चन्द्र कुमार चौधरी के ऊपर बीस लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया और एसबी बाजार के मैनेजर श्री गिरीश कुमार जैन के ऊपर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

इसके साथ ही न्यू देवांगन किराना, गोला बाजार जगदलपुर में लूज पनीर में अवमानक पाए जाने के कारण न्यायालय अपर कलेक्टर ने विधिवत सुनवाई करते हुए लूज पनीर के विक्रेता श्री हरिश देवांगन के ऊपर पच्चीस हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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