बिलासपुर : दहेज प्रताडना के आरोपीगण पुलिस की गिरफ्त में, आरोपियो को थाणे महाराष्ट्र से किया गया गिरफतार आरोपियो को गिरफतार कर न्यायालय में किया गया पेश..
बिलासपुर : दिनांक 18.04.2022 को लोधीपारा सरकंडा निवासी पीडिता द्वारा थाना उपस्थित आकर लिखित आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका विवाह परेश पचौरी पिता राम बिहारी पचौरी निवासी मकान नंबर 205 महालक्ष्मी अपार्टमेंट – 2 श्लोक नगर थाना मुन्द्रा जिला थाणे महाराष्ट्र से दिनांक 22.02.2019 को हुआ था जो विवाह के एक सप्ताह के भीतर ही परेश पचौरी, रामबिहारी पचौरी एवं सास पीडिता से दहेज की मांग करने लगे इसी बात को लेकर पीडिता के मायके आकर 50 हजार रूपये एवं सोने चांदी के गहने नही दिये है कहकर गाली गलौच कर मारपीट करके शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताडित करने की रिपोर्ट पर अपराध धारा 498 ए, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया । मामले की सूचना जिले के उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्रीमती पारूल माथुर, अति० पुलिस अधीक्षक (शहर) श्री उमेश कश्यप एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा श्रीमती स्नेहिल साहू को दी गई जिस पर प्रकरण के आरोपियो की पतासाजी कर गिरफतारी हेतु निर्देश प्राप्त हुए जिसके परिपालन में थाना प्रभारी सरकंडा श्री हरिशचंद्र टाण्डेकर के नेतृत्व में टीम तैयार कर आरोपियो की पतासाजी हेतु लगाया गया था जो थाणे महाराष्ट्र पहुंचकर आरोपी 01. परेश पचौरी पिता रामबिहारी पचौरी उम्र 29 साल 02. राम बिहारी पचौरी पिता गंगाधर पचौरी उम्र 63 साल 03. महिला आरोपी सभी निवासी मकान नंबर 205 महालक्ष्मी अपार्टमेंट -2 श्लोक नगर थाना मुन्द्रा जिला थाणे महाराष्ट्र को गिरफतार किया जाकर न्यायालय पेश किया गया है । ” उक्त कार्यवाही में निरीक्षक हरिशचंद्र टाण्डेकर, सउनि बेलसज्जर लकड़ा प्र. आर. अरविंद
नाम आरोपी:- 1. परेश पचौरी पिता राम बिहारी पचौरी उम्र 29 साल 2. राम बिहारी पिता गंगाधर पचौरी उम्र 63 साल ” 3. महिला आरोपी सभी निवासी :- मकान नंबर 205 महालक्ष्मी अपार्टमेंट – 2 श्लोक नगर थाना मुन्द्रा जिला थाणे महाराष्ट्र