छत्तीसगढ़

बिलासपुर : अपह्त नाबालिक बालिका आरोपी से बरामद, आरोपी द्वारा शादी का प्रलोभन देकर नाबालिक बालिका को अपने साथ भगा ले गया था..

बिलासपुर : थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिक लडकी उम्र- 17 वर्ष दिनांक 14/09/2022 को शाम करीब 07ः00 बजे अपने घर से बिना बताये कहीं चली गई है जो घर वापस नही है कि अज्ञात आरोपी के द्वारा नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा- 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये
अपह्ता की पता तलाश कर दिनांक 16/09/2022 को आरोपी किशोर सिंह राजपूत पिता रामभाई राजपूत उम्र- 20 वर्ष सा. अटल आवास के पीछे अशोक नगर मुरूम खदान थाना सरकंडा जिला बिलासपुर के कब्जे से अपह्ता नाबालिक लडकी को बरामद कर आरोपी द्वारा नाबालिक लडकी को शादी की बात पर बहला फुसलाकर भगा ले जाना पाये जाने पर मामले में धारा 366 भादवि जोडी जाकर आरोपी किशोर सिंह राजपूत को विधिवत गिर. कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
नाम आरोपी:-
01. किशोर सिंह राजपूत पिता रामभाई राजपूत उम्र- 20 वर्ष सा. अटल आवास के पीछे अशोक नगर मुरूम खदान थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ0ग0 : थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज करायी कि इसकी नाबालिक लडकी उम्र- 17 वर्ष दिनांक 14/09/2022 को शाम करीब 07ः00 बजे अपने घर से बिना बताये कहीं चली गई है जो घर वापस नही है कि अज्ञात आरोपी के द्वारा नाबालिक लडकी को बहला फुसलाकर भगा कर ले जाने की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा- 363 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुये

अपह्ता की पता तलाश कर दिनांक 16/09/2022 को आरोपी किशोर सिंह राजपूत पिता रामभाई राजपूत उम्र- 20 वर्ष सा. अटल आवास के पीछे अशोक नगर मुरूम खदान थाना सरकंडा जिला बिलासपुर के कब्जे से अपह्ता नाबालिक लडकी को बरामद कर आरोपी द्वारा नाबालिक लडकी को शादी की बात पर बहला फुसलाकर भगा ले जाना पाये जाने पर मामले में धारा 366 भादवि जोडी जाकर आरोपी किशोर सिंह राजपूत को विधिवत गिर. कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

नाम आरोपी:-

01. किशोर सिंह राजपूत पिता रामभाई राजपूत उम्र- 20 वर्ष सा. अटल आवास के पीछे अशोक नगर मुरूम खदान थाना सरकंडा जिला बिलासपुर छ0ग0

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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