छत्तीसगढ़

प्रतिबंधित नशीली कफ सिरप की अवैध रूप से बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिक्री करते हुए पाए जाने पर कोटा स्थित मां महामाया मेडिकल स्टोर कोटा के संचालक के विरुद्ध की गई कार्रवाई..

बिलासपुर : दिनांक 26/3 /2022 को एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट बिलासपुर की टीम को जरिए मुखबिर सूचना मिला की कोटा बस स्टैंड रोड स्थित मां महामाया मेडिकल स्टोर के संचालक देवेंद्र साहू के द्वारा अपने मेडिकल स्टोर से आम जनता को अवैध व डॉक्टर के बिना प्रिस्क्रिप्शन के लोगों को नशीली कोडीन युक्त कफ सिरप की बिक्री कर रहा है उक्त सूचना पर एस.सी.सी.यू. टीम बिलासपुर एवं थाना कोटा की टीम द्वारा उक्त मेडिकल स्टोर में सादी वर्दी में ग्राहक बनाकर कोडिन युक्त कफ सिरप खरीदी करने हेतु भेजा गया मेडिकल दुकान के संचालक देवेंद्र साहू द्वारा अवैध रूप से कोडीन युक्त कफ सिरप बिक्री करते पाए जाने पर मां महामाया मेडिकल स्टोर कोटा के संचालक देवेंद्र साहू पिता जोध राम साहू उम्र 40 वर्ष निवासी कोटा जिला बिलासपुर के मेडिकल दुकान से कुल 40 बोतल कोडिंन युक्त कफ सिरप बरामद किया गया।

मेडिकल दुकान के संचालक द्वारा बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के अवैध नशीली कफ सिरप बिक्री करते पाए जाने व ड्रग्स एवं कॉस्मेटिक एक्ट का उल्लंघन करते पाए जाने पर पंचनामा तैयार कर अग्रिम कार्यवाही हेतु औषधि निरीक्षक जिला औषधि एवं खाद्य विभाग बिलासपुर को सुपुर्द किया गया।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!