छत्तीसगढ़

पटवारी से गाली-गलौज धक्का मुक्की कर कार के चाबी को छीनकर कांच को तोड़ने की कोशिश, महिला सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल..

बिलासपुर : प्रार्थी तरुण कुमार साहू, पटवारी सेमरिया, तहसील कोटा, जिला बिलासपुर थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराया की श्रीमान तहसीलदार कोटा के आदेश के परिपालन में आवेदक भगवान सिंह साकिन करका के नाम पर अंकित भूमि ग्राम सेमरिया में स्थित भूमि के स्थल निरीक्षण हेतु 02 कोटवार, आवेदक एवं अनावेदक के उपस्थिति में मौका जांच कर रहा था की जांच के दौरान रामकुमार पिता सुखनंदन, श्रीमती आरती पति रामकुमार ग्राम सेमरिया, राम कुमार के साढू महेश गेरे साकिन आमने, रामकुमार के बड़े साला भागवत चतुर्वेदी साकिन रानीसागर कोटा मौके पर शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए गाली गलौज कर तेरे जैसे कई पटवारी आये और गए कहते हुए कालर पकड़कर धक्का मुक्की करने लगे मौके की स्थिति को देखते हुए, कार्य को बीच में रोक कर पंचनामा तैयार करने लगा। उनके द्वारा पंचनामा तैयार करते समय पुनः गाली गलौज करने लगे। जिसके कारण कार्य को स्थगित कर दोनों कोटवारों के साथ अपने वाहन क्रमांक CG 10 BP 9988 में बैठकर वापस आने प्रयास किया। किंतु उक्त लोगों के द्वारा कार के सामने आकर कार के दरवाजा को तोड़ने की कोशिश करने लगे।

जिसको मना करने के लिए मैं कार से बाहर आया तो मेरा मोबाइल एवं कार की चाबी को उनके द्वारा छीन लिया गया। कार के चाबी एवं मोबाइल को कुछ देर बाद वापस मांगने पर पुनः गाली गलौज करते हुए वापस दे दिया गया एवं मुझे झूठा केस में फंसाने की धमकी देते हुए आज के बाद दोबारा इस गांव सेमरिया या रास्ते में दिखे तो जान से मारकर काट कर फेंक देंगे की धमकी देने लगे। उसके बाद मैं अपनी जान बचाकर वापस आ गया। उक्त घटना होने से मानसिक रूप से काफी डरा हुआ हूं एवं उनके धमकी को सुनकर मुझे एवं मेरी जान माल को खतरा है। मेरे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना कर सकता है। प्रार्थी के आवेदन पेश करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना कार्यवाही लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल उक्त आरोपियों का पतासाजी कर घेराबंदी कर रेड कार्यवाही किया गया। उक्त चारों आरोपीगण 01. रामकुमार अनंत पिता स्व. सुखनंदन अनंत उम्र 45 साल साकिन सेमरिया 02. श्रीमती आरती अनंत पति रामकुमार अनंत उम्र 40 साल साकिन सेमरिया थाना कोटा 03. भागवत चतुर्वेदी पिता भोलाराम उम्र 42 साल साकिन रानीसागर कोटा थाना कोटा 04. महेश गेरे पिता बाबूलाल उम्र 40 साल सा. अमने थाना कोटा जिला बिलासपुर को घटना के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस अधीक्षक ने इस बेहतर और प्रभावी कार्यवाही के लिए ज़िले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर और ग्रामीण तथा अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कोटा श्रीमती नूपुर उपाध्याय थाना प्रभारी रजनीश सिंह और स्टाफ़ की सराहना की है ।

 

 

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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