बिलासपुर (छत्तीसगढ़): न्यायधानी बिलासपुर के सबसे बड़े शासकीय अस्पताल सिम्स (CIMS) में रविवार-सोमवार की दरमियानी रात ड्यूटी पर तैनात चिकित्सा कर्मियों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की बड़ी घटना सामने आई है। नशे की हालत में तीन युवकों ने अस्पताल के ट्रायेज वार्ड में जमकर उत्पात मचाया। उन्होंने डॉक्टर्स के साथ गाली-गलौज की, मारपीट की, उपकरण तोड़े और एक डॉक्टर का मोबाइल भी छीनकर पटक दिया। घटना के बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी अभय सिंह ठाकुर समेत उसके दो साथियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।
📌 देर रात का हंगामा: ड्यूटी पर थे डॉ. आशी, अविनाश और अमन
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार, यह घटना 5 अक्टूबर 2025 की रात लगभग 01:45 बजे की है। सिम्स अस्पताल के ट्रायेज वार्ड में डॉ. आशी जैन, डॉ. अविनाश कुमार और डॉ. अमन खेतान सहित अन्य चिकित्सा स्टाफ अपनी ड्यूटी पर तैनात थे।
इसी दौरान अभय सिंह ठाकुर अपने दो साथियों, आकाश सिंह ठाकुर (उर्फ प्रकाश) और दोनेश्वर सिंह ठाकुर (उर्फ रिक्की) के साथ नशे की हालत में वार्ड में पहुँचा। बिना किसी उकसावे के, इन आरोपियों ने उन्मादी और आक्रामक व्यवहार शुरू कर दिया।
✔️ गाली-गलौज, तोड़फोड़ और जान से मारने की धमकी
आरोपियों ने सबसे पहले ड्यूटी पर तैनात डॉक्टरों और स्टाफ से गाली-गलौज शुरू कर दी। जब डॉक्टर्स ने उन्हें शांत कराने की कोशिश की, तो उन्होंने:
- चिकित्सा उपकरणों और वार्ड में रखे सामानों को तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया।
- डॉक्टरों को धक्का-मुक्की करते हुए उनके साथ मारपीट की।
- वारदात का वीडियो बना रहे एक डॉक्टर का मोबाइल छीनकर जमीन पर पटक दिया, जिससे मोबाइल पूरी तरह टूट गया।
- अस्पताल में जान से मारने की धमकी देकर दहशत का माहौल बना दिया।
🚓 त्वरित पुलिस कार्रवाई: 3 आरोपी न्यायिक रिमांड पर
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री रजनेश सिंह (भा.पु.से.) के निर्देश पर थाना सिटी कोतवाली पुलिस ने इस गंभीर मामले में तत्काल एक्शन लिया। पुलिस टीम ने आरोपियों की पता तलाश शुरू की और बंधवापारा (इमलीभाठा) तथा तिलक नगर क्षेत्र में घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।
पूछताछ में आरोपियों ने अस्पताल में की गई तोड़फोड़ और मारपीट की घटना को स्वीकार किया है।
थाना सिटी कोतवाली में आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 550/25 के तहत भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 296, 351(2), 324(2), 3(5), 132 के साथ-साथ छत्तीसगढ़ चिकित्सा सेवक तथा चिकित्सा सेवा संस्थान (हिंसा एवं संपत्ति क्षति निवारण) संशोधन अधिनियम 2016 की धारा 3(2) के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया है। विधिवत गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपियों को न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेज दिया गया है।
गिरफ्तार आरोपी:
- अभय सिंह ठाकुर (उम्र 25 वर्ष)
- आकाश सिंह ठाकुर उर्फ प्रकाश (उम्र 28 वर्ष)
- दोनेश्वर सिंह ठाकुर उर्फ रिक्की (उम्र 31 वर्ष)




















