छत्तीसगढ़

शराब बिक्री प्रतिबंधित, प्रधानमंत्री मोदी के आगमन पर सुरक्षा एवं कानून-व्यवस्था बनाए रखने…

महासमुंद/नवा रायपुर (छत्तीसगढ़): छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर, 1 नवम्बर 2025 को प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रस्तावित आगमन को देखते हुए, महासमुंद जिला प्रशासन ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष निर्देश जारी किए हैं।

​लोकहित में, छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिले की कुछ हाईवे से सटी मदिरा दुकानों को निर्धारित समय के लिए बंद रखने का आदेश जारी किया गया है।

अस्थायी प्रतिबंध का विवरण:

  • तिथि: 1 नवम्बर 2025 (शनिवार)
  • समय: शाम 5:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक (कुल 2 घंटे)
  • प्रतिबंध: इन दुकानों पर शराब की बिक्री पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी।

📍 इन दुकानों पर रहेगा प्रतिबंध:

​जिन मदिरा दुकानों पर यह प्रतिबंध लागू होगा, उनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

  • ​कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान, घोड़ारी
  • ​कम्पोजिट देशी मदिरा दुकान, तुमगांव
  • ​कम्पोजिट विदेशी मदिरा दुकान, पटेवा-जोगीडीपा
  • ​देशी/विदेशी मदिरा दुकान, झलप
  • ​देशी/विदेशी मदिरा दुकान, पिथौरा
  • ​देशी/विदेशी मदिरा दुकान, सरायपाली

🚨 प्रशासन की सख्ती

​आबकारी विभाग ने संबंधित दुकान संचालकों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नवा रायपुर, अटल नगर स्थित डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी उद्योग एवं व्यापार परिसर में आयोजित राज्योत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनके इस महत्वपूर्ण दौरे के मद्देनज़र, किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना से बचने के लिए प्रशासन ने यह एहतियाती कदम उठाया है।

​यह प्रतिबंध प्रधानमंत्री के कार्यक्रम स्थल और आवागमन मार्ग के आस-पास के क्षेत्रों में कानून और शांति बनाए रखने के उद्देश्य से लागू किया गया है।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐍𝐞𝐰𝐬
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