रायपुर : थाना न्यू राजेन्द्र नगर में दर्ज अपराध क्रमांक 156/2019 धारा 420, 409, 34 भादवि., 3, 4 ईनामी चिटफण्ड धन परिचालन स्कीम पाबंदी अधिनियम, धारा 10 छ.ग. निक्षेपकों के हितों का संरक्षण अधिनियम के प्रकरण में न्यू राजेन्द्र नगर लालपुर के प्रोग्रेसिव पाईन्ट बिल्ंिडग में स्थित फ्यूचर गोल्ड इण्डिया बिल्ड लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर पुष्पेन्द्र राठौर एवं अन्य द्वारा प्रार्थी जगतुराम निषाद निवासी ग्राम पठारीडीह उरला रायपुर तथा अन्य आवेदकों को अपनी उक्त चिटफण्ड कम्पनी में निवेश करने हेतु विभिन्न तरह से लोक लुभावन स्कीम बता कर राशि जमा करने पर 06 वर्ष में राशि दोगुना करने का प्रलोभन देकर प्रार्थी तथा अन्य आवेदकों से लाखों रूपये कम्पनी में निवेश कराकर निवेशको से छलकपट धोखाधड़ी कर राशि लेकर कम्पनी के डायरेक्टर फरार हो गये थे।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट की टीम द्वारा आरोपी फरार डायरेक्टरों के संबंध में लगातार जानकारी एकत्र करते हुये तकनीकी विश्लेषण व अन्य माध्यमों से फरार आरोपियों को लोकेट करने के प्रयास किये जा रहे थें। इसी दौरान टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त उक्त चिटफण्ड कम्पनी के डायरेक्टर पुष्पेन्द्र सिंह राठौर की उपस्थिति श्योपुर (म.प्र.) में होने की जानकारी प्राप्त हुई।
जिस पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री डी.आर.पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह एवं नगर पुलिस अधीक्षक पुरानी बस्ती श्री राजेश देवांगन के निर्देशन व निरीक्षक नरेश पटेल के नेतृत्व में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना न्यू राजेन्द्र नगर पुलिस की एक विशेष टीम का गठन कर टीम को श्योपुर रवाना किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा श्योपुर पहुंच कर कैम्प कर आरोपी की पतासाजी करते हुये प्रकरण में कम्पनी के फरार डायरेक्टर आरोपी पुष्पेन्द्र सिंह राठौर को श्योपुर (म.प्र.) से पकड़ा गया। आरोपी को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
आरोपी पुष्पेंद्र सिंह राठौर के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा स्थाई वारंट भी जारी किया गया है l
गिरफ्तार आरोपी – पुष्पेन्द्र सिंह राठौर पिता श्रीराम सिंह राठौर उम्र 48 साल निवासी महाराणा प्रताप नगर डिग्री कालेज के पीछे पाली रोड श्योपुर थाना कोतवाली जिला श्योपुर (म.प्र.)।