रायपुर :- प्रार्थी हेमंत वर्मा ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सिलतरा स्थित पुराना बस स्टैण्ड अटल व्यवसायिक परिसर कॉम्पलेक्स स्थित दुकान नम्बर 08-09 में मोबाईल शॉप का संचालन करता है। प्रार्थी दिनांक 27.11.2025 को दोपहर लगभग 03.00 बजे अपनी दुकान को बंद कर अपने परिवार के शादी में सम्मिलित होने ग्राम बासीन जिला दुर्ग चला गया था। दिनांक 28.11.2025 को सुबह 09.00 बजे जब अपने दुकान को खोलकर अंदर गया तो देखा की रेक के उपर रखा कई नग मोबाईल नही था आस पास देखा तो दुकान के पीछे भाग से रोशनी आ रही थी पास जाकर देखा तो दुकान के पीछे भाग का दिवाल में बडा सा गोल आकार का होल बना था तथा दुकान में रखे लाखों रूपये कीमत के विभिन्न कंपनीयो के मोबाईल फोन नही थे। कोई अज्ञात व्यक्ति प्रार्थी के दुकान के पीछे की ओर दिवार में छेद कर विभिन्न कंपनियों के मोबाईल फोन को चोरी कर फरार हो गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 599/25 धारा 331(4), 303 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
चोरी की उक्त घटना को उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री लखन पटले, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, नगर पुलिस अधीक्षक उरला सुश्री पूर्णिमा लामा, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट, थाना प्रभारी धरसींवा तथा चौकी प्रभारी सिलतरा को अज्ञात आरोपी की जल्द से जल्द पतासाजी कर गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा चौकी सिलतरा पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ करते हुए अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल तथा उसके आस-पास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करते हुए प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तरीका वारदात के आधार पर चोरी के प्रकरणों में हाल ही में जेल से रिहा हुए अपराधियों के संबंध में भी जानकारी एकत्र किया जा रहा था। तकनीकी साक्ष्यों का भी विश्लेषण कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे।
इसी दौरान टीम के सदस्यों को प्रकरण में संलिप्त आरोपियों के उड़ीसा एवं आंध्रप्रदेश राज्य के सरहद के पास होने की जानकारी प्राप्त हुई। जिस पर एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा चौकी सिलतरा पुलिस की टीम को उड़ीसा एवं आंध्रप्रदेश रवाना किया गया। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा उक्त स्थानों में पहुंचकर रेड कार्यवाही कर प्रकरण में आरोपी भगतराम डोंगरी उर्फ रवि तथा मुशीर खान की पतासाजी कर पकड़ा गया।
दोनो आरोपियों को पकड़कर चोरी की उक्त घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा मोबाईल फोन चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा मोबाईल फोन चोरी की अन्य घटनाओं के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर उनके द्वारा थाना खमतराई क्षेत्रांतर्गत गोंदवारा स्थित मोबाईल फोन दुकान से भी मोबाईल फोन चोरी करना बताया गया। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध थाना खमतराई में अपराध क्रमांक 184/25 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध है।
दोनो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके निशानदेही पर कब्जे से 18 नग स्मार्ट फोन तथा 01 नग की पैड फोन जुमला कीमती लगभग 3,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया है।
आरोपियान पूर्व में चोरी एवं नकबजनी के प्रकरणों में जेल निरूद्ध रह चुके है।
गिरफ्तार आरोपी – 01. भगतराम डोंगरी उर्फ़ रवि पिता सोलोमन डोंगरी उम्र 42 साल निवासी ग्राम पुकी थाना कोरपूट जिला कोरापुट उड़ीसा हाल कमल दास कुर्रे का मकान गोंदवारा थाना खमतराई जिला रायपुर
02. मुशीर खान पिता सलीम खान उम्र 44 साल पता ओसवाल नगरी 90 फ़ीट रोड नाला सुपारा ईस्ट थाना तुलिज जिला पालघर महाराष्ट्र हाल पता कमल दास कुर्रे का मकान गोंदवारा थाना खमतराई जिला रायपुर।




















