रायपुर – प्रार्थी होरी पाल निवासी डब्ल्यू आर एस कालोनी खमतराई ने थाना खमतराई में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह दिनांक 16.01.2026 को परिवार सहित अपने घर गृह ग्राम महासमुंद गया था, कि दिनांक 20.01.2026 को प्रार्थी के पड़ोसी रवि स्वामी ने प्रार्थी को फोन कर बताया कि आपके घर का ताला टुटा हुआ है चोरी हुआ है। प्रार्थी अपने घर रायपुर आकर देखा तो घर के दरवाजे का एवं आलमारी का ताला टुटा हुआ था सामान बिखरा था तथा आलमारी में रखें सोने एवं चांदी के जेवरात तथा नगदी रकम नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के घर के दरवाजे में लगे ताला को तोडकर अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया था, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना खमतराई मंे अपराध क्रमांक 38/26 धारा 331(4), 305 बी.एन.एस. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा खमतराई पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण कर घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर अज्ञात आरोपी की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा प्रार्थी के पडोसियों सहित आसपास के लोगों से भी पूछताछ करते हुये अज्ञात आरोपी की पतासाजी के संबंध में मुखबीर लगाये गये। प्रार्थी के पडोसी रवि स्वामी से पूछताछ करने पर वह बार – बार अपना बयान बदलकर टीम को गुमराह करता था, जिस पर टीम के सदस्यों को उस पर शक होने से कड़ाई से पूछताछ करने पर रवि स्वामी द्वारा अपने साथी राहुल ध्रुव के साथ मिलकर चोरी की उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया।
जिस पर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की सोने एवं चांदी के जेवरात तथा मोबाईल फोन जुमला कीमती लगभग 1,00,000/- रूपये जप्त कर प्रकरण में धारा 283, 3(5) बी.एन.एस. जोड़ी जाकर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – 01. रवि स्वामी पिता कुमार स्वामी उम्र 30 साल निवासी शिवनगर डब्ल्यू आर एस कालोनी थाना खमतराई रायपुर।
02. राहुल ध्रुव पिता परशुराम ध्रुव उम्र 24 साल निवासी शिवनगर डब्ल्यू आर एस कालोनी थाना खमतराई रायपुर।




















