रायपुर : – प्रार्थी प्रकाश साहू ने थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह सुदेश नगर उरला में अपने परिवार के साथ रहता है। प्रार्थी का पुत्र अजय साहु उर्फ जागेश्वर साहू अपने दोस्त अजय वर्मा, अच्छु उर्फ चिचड, गोलु उर्फ मण्डला एवं राजू धृतलहरे के साथ घुमने गया था। प्रार्थी के पुत्र अजय साहु उर्फ जागेश्वर के दोस्त विकाश वर्मा ने उसे बताया कि दिनांक 14.09.25 को रात्रि के समय करीबन 11.00 बजे अजय साहू आमानाका क्षेत्रांतर्गत तेन्दुवा रामा टीएमटी के पास घायल अवस्था में पडा था, जिसे वह बीरगांव स्थित एक अस्पताल भर्ती कराया है तथा उसके सिर मे गंभीर चोट लगा है। जिस पर प्रार्थी अस्पताल जाकर देखा तो उसका पुत्र अजय साहू बातचीत नहीं कर रहा था, बेहोश था और उसके सिर में गंभीर चोट था। किसी अज्ञात आरोपी द्वारा प्रार्थी के पुत्र अजय साहू की हत्या करने की नियत से किसी हाथियार से उसके सिर में मारकर प्राण घातक हमला कर चोट पहुंचाया था, कि प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमंाक 310/25 धारा 109, 3(5) बी.एन.एस., 25, 27 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया।
घटना को पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय डॉ. लाल उमेद सिंह द्वारा गंभीरता से लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री दौलत राम पोर्ते, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संदीप मित्तल, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक श्री ईशु अग्रवाल (भा.पु.से.), उप पुलिस अधीक्षक क्राईम श्री संजय सिंह, प्रभारी एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना प्रभारी आमानाका को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द से जल्द गिरफ्तार करने हेतु निर्देशित किया गया।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा आमानाका पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा घटना के संबंध में प्रार्थी से विस्तृत पूछताछ कर घटना स्थल का निरीक्षण कर अजय साहू के दोस्तों से घटना व आरोपियों के संबंध में विस्तृत पूछताछ करते हुये अज्ञात आरोपियों की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही प्रकरण में मुखबीर लगाया गया। तकनीकी विश्लेषण सहित अन्य माध्यमों से भी लगातार अज्ञात आरोपियों को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे।
इसी दौरान अज्ञात आरोपियों की गिरफ्तारी में लगी टीम के सदस्यों को घटना में संलिप्त आरोपियों के संबंध में मत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई तथा प्रकरण में आरोपी सोहेल राणा एवं दिलशाद अंसारी की पतासाजी कर उन्हें पकड़ा गया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि दिनांक घटना की रात्रि घटना स्थल पर उनका अकस्मात आमना-सामना अजय साहू एवं उसके दोस्तों के साथ हुआ तथा किसी बात को लेकर आपस में विवाद होने पर एक-दूसरे के साथ मारपीट करने लगे इसी दौरान आरोपियान अपने पास रखें देशी कट्टा को निकालकर डरा धमका रहे थे, जिससे अजय साहू के दोस्त वहां से भाग गये तथा आरोपियान पास रखें लोहे के पाईप से हत्या करने की नियत से अजय साहू के सिर पर मारकर प्राणघातक चोट पहुंचाये एवं भाग गये।
आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से घटना में प्रयुक्त लोहे का पाईप, 01 नग देशी कट्टा, 02 नग जिंदा कारतूस एवं मोटर सायकल जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी : 01. सोहेल राणा पिता उमेद राणा उम्र 18 साल निवासी गुरुद्वारा के पीछे शिव मंदिर के पास हीरापुर ढांचा थाना कबीरनगर रायपुर।
02. दिलशाद अंसारी पिता शाहजहां अंसारी उम्र 21 साल निवासी वर्तमान पता मंगला ट्रक बॉडी धनेली रोड के आगे धनेली थाना विधानसभा रायपुर।




















