छत्तीसगढ़

बिलासपुर : मामूली पारिवारिक विवाद पर मारपीट घटना के बाद से फरार आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय किया गया पेश..

बिलासपुर : प्रार्थी शिवनारायण खरे पिता स्व. विदेशी लाल खरे निवासी ग्राम नगोई थाना सरकण्डा ने दिनांक 06.01.2024 को रिर्पोट दर्ज कराया कि घटना दिनांक की सुबह उसका बड़ा भाई जयनारयण खरे और भाभी प्रभा खरे खाना बनाने की बात पर आपस में विवाद हो रहे थे। उसी समय भाभी प्रभा खरे के भाई अनिल घोसले, विक्रम घोसले आये और मेरी बहन से विवाद करते हो कहकर गाली गुप्तार करते हुये इसकी भाभी प्रभा खरे एवं उसके भाई अनिल घोसले, विक्रम घोसले तीनो मिलकर प्रार्थी के भाई जयनारायण खरे को हाथ मुक्का लात से मारपीट किये हैं, जो अस्पताल में भर्ती है। प्रार्थी के उक्त रिपोर्ट पर प्रथम दृष्टिया अपराध धारा 294, 506, 323, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया, दौरान विवेचना के प्रकरण में आहत जयनारायण सूर्यवंशी के मेडिकल दस्तावेज के आधार पर धारा 307 भा द वि जोड़ी गई और घटना के संबंध में सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। जिस पर पुलिस अधीक्षक महोदय बिलासपुर श्री रजनेश सिंह (भापुसे) द्वारा आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार करने निर्देशित किया गया। जिनके निर्देशानुसार आरोपियों की पता तलाश की जा रही थी जो घटना बाद से अपने सकुनत से फरार हो गये थे। जिनकी लगातार पतासाजी की जा रही थी कि दिनांक 22.07.2024 को मुखबीर से सूचना मिला कि आरोपिया प्रभा खरे व विक्रम घोसले चिंगराजपारा में अपने रिस्तेदारी में आये हैं। उक्त सूचना के संबंध में तत्काल अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय (शहर) बिलासपुर श्री उमेश कश्यप एवं सी.एस.पी (सरकडा) श्री सिद्धार्थ बघेल को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन एवं दिशा निर्देशन में थाना प्रभारी सरकण्डा निरी तोपसिंह नवरंग के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपिया प्रभा खरे एवं विक्रम घोसले को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया है। प्रकरण के अन्य आरोपी अनिल घोसले अभी फरार है जिसकी पतासाजी कर शीघ्र गिरफ्तारी की जावेगी।

नाम आरोपी 

01. श्रीमति प्रभा खरे पति जयनारायण खरे उम्र 35 वर्ष साकिन नगोई थाना सरकण्डा।

02. विक्रम घोसले पिता स्व. राजकुमार घोसले उम्र 20 वर्ष साकिन मड़ई थाना सीपत।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐍𝐞𝐰𝐬
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