छत्तीसगढ़

नाबालिग बालिका को अपने साथ ले जाकर शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त गिरफ्तार….

जशपुर : थाना सिटी कोतवाली जशपुर क्षेत्रांतर्गत निवासरत एक पिता ने दिनांक 27.05.2024 को थाना जशपुर में सूचना दिया कि उसकी 16 वर्ष की नाबालिक पुत्री अपने दादा-दादी के साथ रहकर जशपुर के एक स्कूल में पढ़ाई करती है। दिनांक 23.05.2024 के शाम को 04 बजे प्रार्थी अपने पिता के घर गया था उसी दौरान शाम लगभग 04 बजे उसकी नाबालिग पुत्री एक लड़के के मोटर सायकल से उतरकर घर में प्रवेश कर रही थी, दादा ने लड़की से पूछा कि-कहां गई थी तो वह डर से कुछ नहीं बताई, लड़की के दादा ने अपने पुत्र से पूछा तो उसने बताया कि वह दिनांक 22.05.2024 के शाम लगभग 07 बजे से घर से बिना बताये कहीं चली गई थी जो अभी आ रही है। परिजनों द्वारा नाबालिग पुत्री से पूछने पर बताई कि इसे अजय नाम का लड़का उक्त दिनांक के करीबन 04ः00 बजे गुपचुप खाने चलते है बोलकर अपने मोटर सायकल में बैठाकर ले गया, गुपचुप खिलाने के बाद इसे अपना घर देख लेना बोलकर एक बिल्डिंग में ले गया और बिलडिंग में ले जाकर एक रूम में बंद कर दिया, नाबालिग पुत्री जब सोने लगी तब रात्रि करीबन 09ः00 बजे अजय यादव इसके साथ शादी करूंगा बोलकर दुष्कर्म किया सुबह घर जाने की बात बोली तब अजय यादव इसे घर जाने से मना किया और अभी अपने मोटर सायकल से घर के पास छोड़ कर चले जाना बताया। अजय यादव उसकी नाबालिग पुत्री के साथ शादी करने का झांसा देकर दुष्कर्म करने पर अभियुक्त अजय यादव के विरूद्ध धारा 363, 366, 376 भा.द.सं. एवं धारा 4 पाॅक्सो एक्ट का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देषन एवं मार्गदर्शन में मुखबीर की सूचना पर पतासाजी कर अभियुक्त अजय यादव को चंद घंटे के भीतर अभिरक्षा में लिया गया, पूछताछ में अजय यादव ने उक्त अपराध को घटित करना स्वीकार किया एवं उसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल जप्त किया गया है। अभियुक्त अजय यादव उम्र 23 साल निवासी ग्राम पोस्कट थाना बगीचा के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने पर उसे दिनांक 28.05.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है।

 

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐍𝐞𝐰𝐬
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