गरियाबंद : दिनांक 16.11.2024 को आवेदक मधुसूदन यादव निवासी लाटापारा थाना उपस्थित आकर महिला बाल विकास विभाग देवभोग द्वारा आंगनबाडी सहायिका के रिक्त पद हेतु विज्ञापन जारी कर वरिष्ठता के आधार पर लाटापारा पुंजीपारा में आंगनबाडी सहायिका के पद पर ग्राम लाटापारा निवासी श्रीमती तारेणी बघेल पति अखलेश्वर बघेल को चयनीत कर चयन सूची जारी किया था। जो चयन सूंची में प्रवीण्य स्थान में चयनित तारेणी बघेल के द्वारा अपने अंकसूची मे काट छांट कर अंकों को बढ़ाकर भर्ती आवेदन पत्र में पेश करने के संबंध में जांच हेतु शिकायत आवेदन पत्र प्रेषित किया था। शिकायत जांचक्रम में आनवेदिका तारेणी बघेल, गोद सिंह मांझी, गजराज राम यादव आवेदक मधुसुदन यादव का कथन लेखबद्ध किया गया है। शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बाडीगांव, उच्च माध्यमिक विद्यालय बांडीगांव, परियोजन कार्यालय बाल विकास देवभोग से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर अनावेदिका तारेणी बघेल के द्वारा अपने कक्षा 08 वी के अंकसूची में पूर्व में अंकित अंको को जालसाजी कर हेरा फेरी करना पाये जाने से प्रथम दृष्टिया आरोपिया तारेणी बघेल के विरूद्ध अपराध धारा सदर का पाए जाने से अपराध क्रमांक 383/2024 धारा 318(3),338,336(3),340(1) भारतीय न्याय संहिता का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। आरोपीय के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
नाम आरोपिया – तारेणी बघेल पति अखिलेश्वर बघेल उम्र 24 वर्ष ग्राम लाटापारा थाना देवभोग।