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कोविड-19 मरीजों के घर के बाहर पोस्टर लगाना जरुरी नहीं, ऐसा करने पर मरीजों के साथ हो रहा है भेदभाव – सुप्रीम कोर्ट
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कोरोना के चलते होम आइसोलेशन में भेजे गए लोगों के घर के बाहर पोस्टर लगाने को सुप्रीम कोर्ट ने गैरज़रूरी करार दिया है. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि इस तरह के पोस्टर तभी लगाए जाएं, जब डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत सक्षम अधिकारी ने आदेश जारी किया हो.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट में बताया कि केंद्र सरकार की ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं है। कुछ राज्यों ने ऐसा इसलिए किया ताकि कोई अनजान व्यक्ति घर में एंट्री न कर पाए। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल 🔔 आइकन को दबाये