मस्तुरी एवं जयरामनगर के व्यपारियों द्वारा लाकडाउन की शर्तो का उल्लंघन, महामारी अधिनियम के तहत 04 व्यक्ति गिरफतार…
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मस्तुरी :- श्रीमान कलेक्टर महोदय बिलासपुर द्वारा कोविड-19 महामारी के बढते संक्रमण की रोकथाम हेतु सम्पूर्ण जिले में धारा 144 जाoफौ0 लगाई जाकर कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है। कुछ नियमों के तहत आवश्यक सेवाआ को छूट दी गई है । लाकडाउन का पालन कराने के लिये श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय ग्रामीण श्री रोहित झा एवं नगर पुलिस अधीक्षक सरकंडा निमिषा पाण्डे द्वारा लगातार क्षेत्र में निगरानी रखते हुये नियमों का पालन करने हेतु लोगों से अपील की जा रही है।
नियमों को न मानने वालों के विरुद्ध थाना प्रभारीयों को कार्यवही करने का निर्देश दिया गया है इसी आदेश के परिपालन में थाना प्रभारी मस्तुरी अपनी टीम के साथ लगातार क्षेत्र का भ्रमण करते हुये शांति व्यवस्था बनाये रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मस्तुरी एवं जयरामनगर के व्यपारियों द्वारा लाकडाउन की शर्तो का उल्लंघन कर सब्जी व फल विक्रेता चौक चौराहों पर दिन-दिन भर दुकान लगाकर लोगो की भीड जमा कर सामान बिक्री करते दिनांक 04/05/2021 के शाम पाये गये। जिन्हें थाना प्रभारी द्वारा कई बार समझाने के बाद भी नहीं मानने पर धारा 269, 270 भा0द0वि0 व 3, 4 महामारी अधिनियम के तहत अपराध कायम कर गिरफतारी की गई है। साथ ही क्षेत्र के लोगों एवं व्यपारियों को लाकडाउन का उल्लंघन न करने की अपील की गई है।
आरोपियों के नाम
संतोष कुमार प्रजापति पिता धनीराम 50 साल सा0 बाजार पारा मस्तुरी दीपक प्रजापति पिता नंदकुमार 31 साल सा0 बाजार पारा मस्तुरी धनलाल यादव पिता विष्णु यादव 30 साल सा0 लटिया पारा मस्तुरी प्रदीप निर्णेजक पिता सुखदेव प्रसाद 30 साल सा0 नेता नगर मस्तुरी
इस सम्पूर्ण कार्यवाही में थाना प्रभारी एस०पी० चतुर्वेदी, उप निरीक्षक सीएस०नेताम, आरक्षक संतोष पाटले, कमलेन्द्र शर्मा, कृष्ण कुमार महिलांगे, प्रेमशंकर बंजारे, योगेन्द्र खूटे, मुकेश राय की सराहनीय भूमिका रही। लेटेस्ट न्यूज़ से अपडेट रहने के लिए बेल 🔔 आइकन को दबाये