कपड़ों में नाईक कंपनी का नकली लोगों लगाकर बिक्री करने वाला संचालक गिरफ्तार…
रायपुर – प्रार्थी हिमांशु चैधरी ने थाना देवेन्द्र नगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह युनाईटेड ओव्हरसिज टेडमार्क कंपनी 52 सुखदेव विहार मथुरा रोड दिल्ली में वकील है। प्रार्थी विगत 04 वर्ष से उक्त कंपनी में कार्यरत है तथा उसके सहयोगी नरेश लखानी निवासी एल आई जी 260 टीलाजमालपुरा भोपाल तथा सुमित राय निवासी कृष्णा काम्पलेक्स टीलाजमालपुरा भोपाल है। नरेश लखानी एवं सुमित राय कंपनी में फिल्ड एजेंट के पद पर कार्यरत है, जिनके द्वारा प्राप्त सूचना के आधार पर साचो संतराम क्लाथिंग जिनके मालिक शशांक तलरेजा पिता अनिल तलरेजा उम्र 31 वर्ष निवासी आदर्श नगर सतनामी भवन के पास मोवा रायपुर तथा दुकान शाॅप नंबर 11 इंदिरा गांधी व्यवसायिक परिसर पंडरी कपडा मार्केट देवेन्द्र नगर रायपुर में है। शशांक तलरेजा द्वारा अपने उक्त शाॅप में प्रार्थी की अधिकृत कंपनी का नकली लोगो लगाकर अंडर आर्मर, नाईक, अरमानी, लोवर, टी शर्ट तथा टाउजर का विक्रय किया जा रहा है। जिससे कंपनी और सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा था।
वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन व थाना प्रभारी देवेन्द्र नगर के नेतृत्व में थाना देवेन्द्र नगर पुलिस की टीम द्वारा उक्त शाॅप में जाकर रेड कार्यवाही किया गया। रेड कार्यवाही के दौरान दुकान में में एक व्यक्ति उपस्थित मिला जिसने पूछताछ मंे अपना नाम शशांक तलरेजा होना बताया गया। टीम के सदस्यों द्वारा दुकान की तलाशी लेने पर दुकान में नाईक कंपनी के लोवर, टी शर्ट एवं अन्य कपड़े में कंपनी मुताबिक मूल्य, बारकोड व स्टीकर नहीं होना पाये जाने से उक्त संबंध में शशांक तलरेजा से वैधानिक दस्तावेज मांगने पर उसके द्वारा किसी प्रकार का दस्तावेज नहीं होना बताया गया। जिस पर आरोपी शशांक तलरेजा के कब्जे से दुकान में रखें नाईक कंपनी के लोवर 584 नग, टी शर्ट 67 नग, अंडर आर्मर कंपनी के लोवर 72 नग, टी शर्ट 128 नग एवं अरमानी कंपनी का लोवर 48 नग, टी शर्ट 81 नग एवं पैंट 91 नग कुल 1071 नग कपडे़ कुल कीमती 2,14,200 रूपये जप्त कर आरोपी के विरूद्ध थाना देवेन्द्र नगर में अपराध क्रमांक 12/22 धारा 63, 65 कापी राईट एक्ट 1957 का अपराध पंजीबद्ध कर अग्रिम कार्यवाही किया गया।
गिरफ्तार आरोपी – शशांक तलरेजा पिता अनिल तलरेजा उम्र 31 वर्ष निवासी आदर्श नगर सतनामी भवन के पास मोवा रायपुर।