छत्तीसगढ़

थाना उरला एवं धरसींवा क्षेत्रांतर्गत स्थित अलग – अलग 03 सूने मकान एवं 01 दुकान का ताला तोड़कर दिये थे चोरी की घटनाओं को अंजाम, दोनों आरोपी बिहार के निवासी..

रायपुर – प्रार्थी भोजराम साहू ने थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह जागृति नगर का निवासी है। दिनांक 26.01.2022 को प्रार्थी अपने मकान में ताला लगाकर दुर्ग गया था तथा वापस आकर देखा तो मकान के दरवाजे में लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखा तो आलमारी का लॉकर भी टूटा हुआ था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें नगदी रकम एवं कमरे में रखें कम्प्यूटर मॉनिटर, मिक्सर ग्राईन्डर सहित किचन के अन्य खाद्य सामाग्री को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 23/22 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

02. थाना उरला अपराध क्रमांक 24/22 धारा 457, 380 भादवि.

विवरण – प्रार्थिया श्यामा साहू ने थाना उरला में रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसका बजरंग चौक बीरगांव में साहू किराना स्टोर के नाम से स्वयं का किराना दुकान है तथा दुकान के पीछे निवास स्थान है। प्रार्थिया दिनांक 27.01.22 को रात्रि में किराना दुकान बंद कर दुकान में ही सो गई थी तथा घर में कोई नही था। दिनांक 28.01.22 को प्रार्थिया घर जाकर देखी तो दरवाजा में लगा ताला टूटा हुआ था। अंदर जाकर देखीं तो कमरे का सामान बिखरा हुआ था एवं ऑलमारी का ताला भी टूटा व खुला हुआ था तथा आलमारी के लॉकर मंे रखें सोने, चांदी के जेवरात एवं इंश्योरेंस पेपर एवं अन्य सामान नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थिया के सूने मकान का ताला तोड़कर कमरे अंदर प्रवेश कर सोने, चांदी के जेवरात, इंश्योरेंस पेपर व अन्य सामान को चोरी कर ले गया था। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना उरला में अपराध क्रमांक 24/22 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

03. थाना धरसींवा अपराध क्रमांक 62/22 धारा 457, 380 भादवि.

विवरण – प्रार्थी महेन्द्र कुमार वर्मा ने थाना धरसींवा में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह ग्राम चरौदा में रहता है तथा चरौदा बाजार के सामने स्थित काम्प्लेक्स में उसका श्रीराम ट्रेडर्स के नाम से दुकान है, जिसमें वह सीमेंट वगैरह का काम करता है। प्रार्थी दिनांक 04.02.2022 की रात्रि अपने दुकान को बंद कर घर चला गया था कि दिनांक 05.02.2022 को दुकान आया तो देखा की दुकान के बाजु के दरवाजा में लगा ताला एवं कुंदा टूटा हुआ था एवं दरवाजा अंदर से बंद था। जिसे प्रार्थी द्वारा धक्का देने पर अंदर का सांकल खुल गया। अंदर जाकर देखा तो दुकान के दीवाल में छेद था तथा अंदर रखें आलमारी का लॉक टुटा हुआ था। आलमारी में रखा ऋण पुस्तिका, स्टाम्प पेपर एवं अन्य दस्तावेज नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के दुकान में संेध मारकर अंदर प्रवेश कर आलमारी में रखें ऋण पुस्तिका, स्टाम्प पेपर एवं अन्य दस्तावेज को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 62/22 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

04. थाना धरसींवा अपराध क्रमांक 65/22 धारा 457, 380 भादवि.l

विवरण – प्रार्थी कौशल कुमार पटेल ने थाना धरसींवा मे रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह चरौदा में रहता है तथा सिमगा जनपद पंचायत में सहायक ग्रेड – 03 के पद पर पदस्थ है। प्रार्थी दिनांक 04.02.2022 को अपने घर में ताला लगाकर सहपरिवार शादी में कचना रायपुर गये थे। दिनांक 06.02.2022 को प्रार्थी घर वापस आकर देखा तो घर के छत के ऊपर का दरवाजा खुला हुआ था। जिस पर प्रार्थी अंदर जाकर देखा तो दरवाजा का ताला टूटा हुआ था कमरे में सामान अस्त व्यस्त पडा हुआ था। घर में रखा लैपटाप, एल0ई0डी0 टी.व्ही, सी0सी0टी0वी का डी0व्ही0आर0, एक जोडी सोने की बाली एवं बरामदा में रखा एक्टिवा वाहन एवं अन्य सामान नहीं था। कोई अज्ञात चोर प्रार्थी के सूने मकान का ताला तोड़कर अंदर प्रवेश कर उक्त मशरूका को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना धरसींवा में अपराध क्रमांक 65/22 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा चोरी की घटनाओं को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर श्री तारकेश्वर पटेल, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक उरला श्री विश्व दीपक त्रिपाठी, प्रभारी सायबर सेल, थाना प्रभारी उरला एवं थाना प्रभारी धरसींवा को प्रकरणों के अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल, थाना उरला एवं थाना धरसींवा की संयुक्त टीम द्वारा चोरी के उक्त समस्त घटना स्थलों का बारिकी से निरीक्षण किया जाकर घटनाओं के संबंध में समस्त प्रार्थियांे सहित आसपास के लोगों से विस्तृत पूछताछ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा घटना स्थल व उसके आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ ही हाल ही में जेल से रिहा हुए चोरी के आरोपियों एवं चोरी के पुराने आरोपियों के संबंध में तस्दीक कर उनकी गतिविधियांे पर सतत् निगाह रखकर अज्ञात आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने के प्रयास किये जा रहे थे। प्रकरण में मुखबीर लगाने के साथ ही तकनीकी विश्लेषण के माध्यम से भी अज्ञात आरोपियों की पतासाजी की जा रहीं थीं। इसी दौरान सायबर सेल की टीम को मुखबीर से आरोपी के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हुई जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा घटना में संलिप्त बीरगांव जागृति नगर निवासी शिव कुमार एवं उपेन्द्र शाह उर्फ सोनू को पकड़कर प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा चोरी की उक्त तीनों घटनाआंे को अंजाम देना स्वीकार किया गया।

दोनों आरोपी मूलतः जिला रोहतास बिहार के निवासी है, जो रायपुर के अलग – अलग स्थानो में किराये का मकान बदल – बदल कर निवास करते थे तथा वर्तमान में जागृति नगर बीरगांव में किराये के मकान में रहते थे। दोनों आरोपी दिन में अपने एक्टिवा वाहन में घुम – घुम कर रेकी करते थे तथा रात में एक्टिवा वाहन से जाकर मकान/दुकान में चोरी की घटनाओं को अंजाम देते थे।

आरोपियों के कब्जे से चोरी की सोने – चांदी के जेवरात, 02 नग लैपटॉप, 02 नग घड़ी, 02 नग कैमरा, 01 नग सी.सी.टी.व्ही. कैमरे का डी.व्ही.आर., 03 नग मोबाईल फोन, 03 नग ब्लूटूथ, 01 नग पावर बैंक, 01 नग टी.व्ही., 04 नग पावरलेस, 01 नग गैस टंकी, 01 नग पंखा एवं घटना में प्रयुक्त 01 नग एक्टिवा वाहन जुमला कीमती लगभग 3,00,000/- रूपये जप्त कर आरोपियों के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी

01. शिव कुमार पिता राम आश्रय उम्र 22 साल निवासी पोस्ट करोंदिया थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार। 02. उपेन्द्र शाह उर्फ सोनू पिता महेन्द्र शाह उम्र 21 साल निवासी पोस्ट करोंदिया थाना सासाराम जिला रोहतास बिहार।

आरोपियों को गिरफ्तार करने एवं मशरूका बरामद करने में सायबर सेल से प्र.आर. संदीप दीक्षित, राधाकांत पाण्डेय, आर. वीरेन्द्र भार्गव, रवि तिवारी, विकास क्षत्री, थाना उरला से सउनि. बृज किशोर दीक्षित, आर. राजेन्द्र तिवारी, दीपक सिंह, राजेश यादव तथा थाना धरसींवा से मनोज जांगडे की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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