छत्तीसगढ़
अब शादी, तेरहवीं, अंत्येष्टि में शामिल हो पाएंगे केवल 20 लोग, कलेक्टर ने जारी किया संशोधित आदेश…
DURG । छत्तीसगढ़ में जानलेवा कोरोना वायरस का प्रकोप जारी है. इस वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या में हर दिन भारी मात्रा में इजाफा हो रहा है.
कोरोना संबंधी नियमों के पालन के मामले में दुर्ग जिले में कोविड-19 के संकमण की रोकथाम के तहत शादी/अन्त्येष्ठि/तेरहवी एवं अन्य कार्यकम हेतु कार्यालय अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी दुर्ग से पूर्व में जो भी अनुमति जारी की गई है उसमें अनुमति पत्र की कडिका 05 में 50 लोगों को अनुमति दिया गया था, जिसे संशोधित कर 20 लोग कर दिया गया है। अतः 20 लोगों के साथ पूर्व में जारी अनुमति प्रभावशील होगी।