छत्तीसगढ़

पत्नी के द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इंकार करने पर पति द्वारा की गई पत्नी की हत्या……..

बिलासपुर : दिनांक 10/02/2024 की रात्रि 11:30 बजे सूचक रूपचंद पटेल पिता स्व. विसरू राम पटेल उम्र 39 वर्ष भोंदलापारा रतनपुर थाना उपस्थित आकर मर्ग कायम कराया कि इसकी पत्नी सावनी बाई उम्र 38 वर्ष उक्त दिनांक की रात्रि को अपने कोला-बाड़ी के सेमी के नार के पास गिरी पड़ी थी जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रतनपुर ले जाने पर मृत हो जाना बताए हैं, कि सूचक रूपचंद पटेल की रिपोर्ट पर थाना रतनपुर में मर्ग कायम कर जाँच पंचनामा कार्यवाही दौरान मृतिका का पीएम कराया गया था जो डॉक्टर द्वारा पीएम रिपोर्ट में गला घोटकर हत्या करना बताए जाने पर थाना रतनपुर में धारा 302 भादवि का अपराध घटित करना पाये जाने पर दिनांक 16.02.24 को दर्ज कर विवेचना में लिया गया दौरान विवेचना मृतिका के पति/सूचक रूपचंद पटेल से मनोवैज्ञानिक तरीके से पूछताछ करने पर आरोपी रूपचंद पटेल शराब के नषे में होने पर उसकी पत्नी द्वारा शारीरिक संबंध बनाने से इनकार करने व मनमुटाव होने से पत्नी सावनी बाई की गला घोटकर हत्या करना स्वीकार किया। जिस पर आज दिनांक को उक्त आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है

गिरफ्तार आरोपी 

1. रूपचंद पटेल पिता स्व. विसरू राम पटेल उम्र 39 वर्ष भोंदलापारा रतनपुर थाना रतनपुर जिला बिलासपुर छ.ग.।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!