छत्तीसगढ़

छत्तीसगढ निर्मित गोवा स्पेशल व्हीस्की 400 पेटी में 19200 पौवा अंग्रेजी शराब की तस्करी करते 02 अन्तर्राज्जीय तस्कर गिरफ्तार…पैरा भुसा के आड में कर रहे थे अवैध शराब की तस्करी

महासमुंद : दिनांक 25.08.2023 को मुखबिर से सूचना मिली कि उत्तर प्रदेश पासिंग आयसर ट्रक में भारी मात्रा में शराब रात्रि में ओडिसा की ओर से महासमुंद के रास्ते छत्तीसगढ में आने वाला है।पुलिस की टीम के द्वारा महासमुन्द जिले के समस्त चेकिंग पाईट पर तथा संभावित जगहो पर बल तैनात कर दो-तीन दिनों से लगातार दिन व रात में अवैध शराब तस्करी की पता तलाश करने में लगी हुइ्र्र थी। अंततः दिनांक 25.08.2023 को महासमुन्द पुलिस टीम को उत्तर प्रदेश पासिंग एक आयसर ट्रक क्रमांक UP 77 AT 4876 बरगढ ओडिशा से महासमुंद में प्रवेश करते दिखाई दिया। आयसर ट्रक को एन.एच. 53 रोड ग्राम रेहटीखोल बेरियर में पास रोका गया।

वाहन को रोककर चेक करने पर ट्रक में दो व्यक्ति बैठे मिले। जिन्होने अपना नाम (01) अजय कुमार पिता गिरजा शंकर उम्र 25 वर्ष सा. मानपुर थाना शिवराजपुर जिला कानपुर (उत्तर प्रदेश), (02) बादल मंडल पिता दीपक मंडल उम्र 25 वर्ष सा. चासबोकारो थाना चास बोकारों (झारखण्ड) बताया। ट्रक को चेक करने पर ट्रक के ट्राॅली में सफेद रंग की बोरीयों में भुसा भरा दिखा मिला। ट्रक को बारिकी से चेक करने एवं भुसा बोरी को हटाकर देखने पर ट्राॅली में भारी में मात्रा में अंग्रेजी शराब की पेटियां मिली।वाहन में रखे पेटिया को खोलकर देखने पर 180-180 मिली लीटर वाली शीशी में भरी हुई गोवा स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब कीमती 120 रूपये प्रत्येक कार्टून में 48-48 नग कुल 400 नग सफेद कार्टून में 19200 नग पौवा जिसमें प्रत्येक शीशी में SN 879375932 छत्तीसगढ आबकारी विभाग का लिखा स्टीकर चिपका हुआ तथा JAN/23B313 का पर्ची लगा हुआ मिला। उक्त शराब रखने के संबंध में वैध दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया गया।

जिसमें आरोपियों के द्वारा उक्त शराब के संबंध में कोई कागजात नही होना बताये। जिस पुलिस की टीम के द्वारा आरोपियों के कब्जे से कुल 19200 नग गोवा स्पेशल व्हीस्की अंग्रेजी शराब कुल 3456000 मिली 3456 लीटर शराब कीमती 23,04,000 रूपये एवं आयसर ट्रक क्रमांक UP 77 AT 4876 कीमती 1500000 रूपये, नगदी रकम 8100, 02 नग मोबाईल कुल कीमती 38,12,100 रूपये जप्त किया गया। उक्त शराब के संबंध में पूछताछ करने पर बताया कि झारखण्ड से महासमुंद होते हुये जिला बीजापुर में खपाने हेतु ले जाना बताये। आरोपियों के विरूध्द थाना सिंघोडा में अपराध/धारा 34(2), 59(क) आबकारी अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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