छत्तीसगढ़

अवैध तरीके से प्रतिबंधित नशीली टेबलेट की बिक्री/सप्लाई करने वाला मेडिकल फर्म का संचालक व मुख्य सरगना गिरफ्तार

रायपुर : दिनांक 11.10.2022 को थाना आजाद चैक पुलिस की टीम द्वारा थाना आजाद चैक क्षेत्र में 06 आरोपी क्रमशः कियाजुद्दीन खान उर्फ विक्की, जे. भास्कर राव, रविन्द्र गोयल, मुकेश कुमार साहू, मोहम्मद हसन एवं साहिल हसन निवासी रायपुर को पकड़कर आरोपियों के कब्जे से 1,57,400 नग स्पास्मों, 41,720 नग अल्प्राजोलम प्रतिबंधित नशीली टेबलेट तथा घटना में प्रयुक्त आई 20 क्रमांक सी जी 04 के जे 8707, बुलेट क्रमांक सी जी 04 एल आर 3438 एवं एवेंजर क्रमांक सी जी 04 एम सी 3316 जुमला कीमती लगभग 20,00,000/- रूपये जप्त किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध थाना आजाद चैक में अपराध क्रमांक 306/22 धारा 22बी, 22सी नारकोटिक्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया था।

गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ करने पर आरोपियों द्वारा उक्त टेबलेट को जबलपुर (म.प्र.) निवासी आकाश विश्वकर्मा नामक व्यक्ति से लाना बताया गया। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में एण्टी क्राईम एण्ड साईबर यूनिट तथा थाना आजाद चैक पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा म.प्र. के जबलपुर रवाना होकर आरोपी आकाश विश्वकर्मा की पतासाजी प्रारंभ किया गया। टीम के सदस्यों द्वारा आरोपी की पतासाजी करते हुए अंततः आरोपी आकाश विश्वकर्मा को पकड़ा गया।

पूछताछ में आरोपी आकाश विश्वकर्मा ने बताया कि उसका जबलपुर में मां नर्मदा फार्मा के नाम से मेडिकल फर्म है जिसमंे वह दवाईयों की खरीदी-बिक्री करता है। आरोपी आकाश विश्वकर्मा द्वारा स्पासमो एवं अल्प्राजोलम प्रतिबंधित नशीली टेबलेट को अवैध तरीके से गिरफ्तार आरोपियों के पास बिक्री व सप्लाई करना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी आकाश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर उसके विरूद्ध कार्यवाही की गई।

गिरफ्तार आरोपी – आकाश विश्वकर्मा पिता स्व. कैलाश विश्वकर्मा उम्र 33 वर्ष पता त्रिमूर्ति नगर कृष्णा कॉलोनी थाना गोहलपुर जबलपुर मध्यप्रदेश।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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