छत्तीसगढ़

अगर ये फ़ोटो 100 लोगों को नही भेजोगे तो हानि होगी, ऐसा मेसेज भेजा तो हो सकता 1 वर्ष का कारावास, जानिए भारतीय दंड विधान की धारा 508 में क्या प्रावधान….

आजकल बहुत से लोग ऐसे फर्जी संदेश, सूचनाएं, पर्चे, या किसी भी प्रकार से प्रचार प्रसार करते हैं ,व्हाटऐप्स के माध्यम से आपको ऐसे सन्देश मिल ही जाते है , जिसमे लिखा होता है कि अगर किसी विशेष धर्म, देवी, देवता, ईश्वर, भगवान आदि का 21 दिन उपवास, या 100 लोगों को ये संदेश, फ़ोटो आदि नहीं भेजोगे तो आपके परिवार का सदस्य मर जाएगा, या रोग से ग्रस्त हो जाएगा। इस तरह के मैसेज लोगों के दिल में दहशत पैदा करते हैं, और ज्यादातर लोग नहीं जानते कि ऐसे मैसेज भेजना भारतीय दण्ड संहिता की धारा 508 के अंतर्गत यह अपराध होता है।

अगर कोई व्यक्ति ऐसी सूचनाओं का प्रचार-प्रसार पत्र, संदेश, वीडियो, आदि करेगा की अगर आप किसी विशेष धर्म, ईश्वर, देवी उपासना आदि को नहीं करेगा तो उसकी संतान, परिवार, या आर्थिक संपत्ति आदि को गंभीर क्षति होगी। तब ऐसा करने वाला व्यक्ति धारा 508 के अंतर्गत दोषी होगा।

यह असंज्ञेय एवं जमानतीय अपराध होते हैं , इस अपराध में एक वर्ष की कारावास या जुर्माना या दोनो से दण्डित किया जा सकता है।
सौजन्य — बी. आर. अहिरवार

घर पर रर्हे सुरक्षित रर्हे ,लॉक डाउन के नियमो का पालन करें
बालोद पुलिस
(थाना गुण्डरदेही द्वारा जनहित में जारी)

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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