बिलासपुर : शादी का झांसा देकर शोषण आरोपी नाबालिक को अपने साथ भगाकर ले गया था, आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया..

बिलासपुर : प्रार्थी द्वारा दिनांक 01.09.2021 को थाना उपिस्थत आकर रिपोर्ट दर्ज कराया कि इसकी नाबालिक पुत्री को दिनांक 22.08.2021 के 10.30 बजे के रात्रि मे किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा बहला फुसलकार अपने साथ भगाकर ले गया है रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना दौरान रांदेही के मोबाईल नम्बर का सायबर सेल बिलासपुर से टावर लोकेशन की जानकारी प्राप्त कर चांटीडीह सरकण्डा निवासी शेख रेहान से पीडिता को चांटीडीह सरकण्डा विलासपुर से बरामद कर पीडिता का माननीय न्यायालय के समक्ष कथन लिया गया। आरोपी शेख रेहान पिता स्व. शेख रफिक उम्न 22 वर्ष निवासी चांटीडीह सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर द्वारा नाबालिक को बहला फुसलाकर शादी का झांसा देकर लगातार दैहिक शोषण किया जिस पर प्रकरण मे धारा 376(2)(ढ) तथा 4,6 पोक्सो एक्ट जोडी गयी है। प्रकरण के आरोपी शेख रेहान पिता स्व. शेख रफिक उम्र 22 वर्ष निवासी चांटीडीह सरकण्डा थाना सरकण्डा जिला बिलासपुर को दिनांक 07.02.2022 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया।
प्रकरण की उक्त कार्यवाही में थाना प्रभारी सिरगिटटी फैजुल होदा शाह, सउनि शीतला प्रसाद त्रिपाठी, आरक्षक कमलेश्वर मिश्रा, अफाक खान. मिथलेश सोनी एवं बोधुराम कुम्हार की भूमिका रही।