छत्तीसगढ़

शराब दुकान से महंगी ब्राण्ड का 01 बाॅटल अंग्रेजी शराब, लाॅकर में रखीं शराब बिक्री की नगदी चोरी, शराब दुकान का पूर्व सुरक्षा गार्ड ही निकला आरोपी…

रायपुर – प्रार्थी सावन कुमार यादव ने थाना आमानाका में रिपोर्ट दर्ज कराया कि वह गोगांव सीतानगर में रहता है तथा टाटीबंध हीरापुर अंग्रेजी शराब दुकान प्रीमियम शाप में इंचार्ज सुपरवाईजर के पद पर कार्यरत है। प्रार्थी दिनांक 07.12.2021 को शराब बिक्री रकम का हिसाब करके कुल रकम 2,15,910/- रूपये को सभी कर्मचारियों की उपस्थिति में दुकान की आलमारी में रखकर ताला बंद कर चाबी अपने पास रखकर दुकान का शटर बंद कर ताला लगाकर घर चला गया था। प्रार्थी दिनांक 08.12.21 को दुकान खोलने के लिए आया तो देखा कि दुकान का शटर का ताला टूटा हुआ था एवं शटर जमीन से दो फीट उपर उठा हुआ था। जिस पर प्रार्थी ने सुपरवाईजर मंगला प्रसाद को फोन से घटना की जानकारी दिया तथा दुकान अंदर जाकर देखा तो आलमारी का ताला टूटा हुआ था एवं अंदर रखे नगदी रकम 2,15,910/- रूपये नही था। कोई अज्ञात चोर शराब दुकान के बाहर लगे ताला को तोडकर दुकान अंदर प्रवेश कर आलमारी का ताला तोडकर नगदी रकम 2,15,910/- रूपये, शिवास रिगल शराब की एक बाॅटल एवं दुकान में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरा का डी.व्ही.आर. को चोरी कर ले गया। जिस पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध थाना आमानाका में अपराध क्रमांक 353/21 धारा 457, 380 भादवि. का अपराध पंजीबद्ध किया गया।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय श्री प्रशांत अग्रवाल द्वारा शराब दुकान में हुए चोरी की घटना को गंभीरता पूर्वक लेते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक पश्चिम श्री आकाश राव गिरिपुंजे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपराध श्री अभिषेक माहेश्वरी, नगर पुलिस अधीक्षक आजाद चौक सुश्री रत्ना सिंह (भा.पु.से.), थाना प्रभारी आमानाका श्री याकूब मेमन एवं प्रभारी सायबर सेल को अज्ञात आरोपी की पतासाजी कर जल्द गिरफ्तार करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये। जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में सायबर सेल एवं थाना आमानाका की संयुक्त टीम द्वारा घटना स्थल का बारिकी से निरीक्षण किया जाकर घटना के संबंध में प्रार्थी, शराब दुकान में काम करने वाले अन्य कर्मचारियों सहित दिनांक घटना को उपस्थित गार्ड से घटना के संबंध में विस्तृत पूछताछ किया गया। चूंकि आरोपी बहुत ही शातिर किस्म का था जो स्वयं की पहचान छिपाने के उद्देश्य से शराब दुकान में लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरे का डी.व्ही.आर. को भी चोरी कर ले गया था। तरीका वारदात के आधार पर नकबजनी व चोरी के पुराने एवं हाल ही में जेल से रिहा हुये व्यक्तियों के संबंध मंे भी जानकारियां एकत्र की जा रहीं थी। टीम के सदस्यों द्वारा शराब दुकान में पूर्व में काम छोड़ चुके कर्मचारियों के संबंध में भी तस्दीक कर जानकारी एकत्रित करने के साथ ही घटना स्थल के आसपास लगे सी.सी.टी.व्ही. कैमरों के फुटेजों का अवलोकन करने के साथ – साथ तकनीकी विश्लेषण कर अज्ञात आरोपी को चिन्हांकित करने के प्रयास किये जा रहे थे। इसी दौरान टीम के सदस्यों को उक्त शराब दुकान में लगभग 02 माह पूर्व सुरक्षा गार्ड का काम छोड़ चुके कलेश्वर प्रसाद साहू के संबंध में जानकारी प्राप्त हुई कि कलेश्वर प्रसाद साहू को दिनांक घटना को उक्त शराब दुकान के पास देर रात्रि संदिग्ध अवस्था में देखा गया था। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा कलेश्वर प्रसाद साहू की पतासाजी करना प्रारंभ किया गया। पतासाजी के दौरान जानकारी प्राप्त हुई कि कलेश्वर प्रसाद साहू ग्राम टेकर थाना सीपत जिला बिलासपुर का मूल निवासी है तथा अपने गृह ग्राम में उपस्थित है। जिस पर टीम के सदस्यों द्वारा बिना समय गंवाये ग्राम टेकर बिलासपुर रवाना होकर पतासाजी करते हुए कलेश्वर प्रसाद साहू को पकड़ा गया। घटना के संबंध में कड़ाई से पूछताछ करने पर आरोपी कलेश्वर प्रसाद साहू द्वारा शराब दुकान में चोरी की उक्त घटना को कारित करना स्वीकार किया गया। जिस पर आरोपी की निशानदेही पर उसके कब्जे से चोरी की नगदी रकम 2,07,000/- रूपये एवं शिवास रिगल शराब की एक बाॅटल जुमला कीमती 2,14,750/- रूपए जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अग्रिम कार्यवाही किया गया।

गिरफ्तार आरोपी – कलेश्वर प्रसाद साहू पिता हरिराम साहू उम्र 30 साल निवासी ग्राम टेकर थाना सीपत जिला बिलासपुर।

कार्यवाही में निरीक्षक याकूब मेमन थाना प्रभारी आमानाका, सायबर सेल से प्र.आर. मार्तण्ड सिंह, जसवंत सोनी, नोहर देशमुख, विजय पटेल तथा थाना आमानाका से प्र.आर. संजय सिंह एवं आर. सचित शर्मा की महत्वपूर्ण भूमिंका रहीं।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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