छत्तीसगढ़

बालोद: करोड़ों की धोखाधड़ी में शामिल 2 अन्य आरोपियों को डौंडी पुलिस ने किया गिरफ्तार

बालोद: थाना डौंडी के अपराध क्रमांक 54/2024 धारा 420, 34 भादवि के प्रार्थी चंद्र नुरूटी पिता लीलाराम नुरूटी, आयु 43 वर्ष, निवासी ओड़गांव, थाना डौंडी, जिला बालोद (छ.ग.) द्वारा दिनांक 08.09.2024 को थाना उपस्थित होकर लिखित शिकायत पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वर्ष 2022 में वन विभाग में वनरक्षक एवं अन्य पदों पर भर्ती निकलने पर वन रक्षक पद पर नौकरी हेतु देवेंद्र ठाकुर (घोटिया निवासी) के माध्यम से 4 लाख 70 हजार रुपये, हरेंद्र नेताम एवं मदार खान उर्फ सलीम खान, प्रदीप ठाकुर को नौकरी लगाने के नाम पर दिया था और लगभग 70 लोगों के द्वारा नौकरी दिलाने के नाम पर अलग-अलग राशि लगभग  3 करोड़ 70 लाख रुपये उक्त व्यक्तियों को दिया गया। आरोपी (01) मदार खान उर्फ सलीम खान निवासी दुतकैइया, थाना राजिम, जिला गरियाबंद (छ.ग.), (02) हरेंद्र नेताम पिता निवासी आजाद चौक, रायपुर, जिला रायपुर, (03) प्रदीप ठाकुर निवासी आजाद चौक, रायपुर, जिला रायपुर (छ.ग.) पर एफ.आई.आर. दर्ज की गई है।दर्ज कार्यवाही की जाने हेतु आवेदक के लिखित शिकायत आवेदन पेश करने पर आवेदक की रिपोर्ट पर थाना डौण्डी में अप.क्र. 54/2024 धारा 420,34 भादवि कायम किया गया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए श्रीमान एस.आर. भगत पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद एवं श्रीमान अशोक कुमार जोशी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बालोद एवं श्रीमती डॉ. चित्रा वर्मा नगर पुलिस अधीक्षक दल्ली राजहरा के निर्देशन में उपनिरीक्षक मनीष सेण्डे थाना प्रभारी डौण्डी व स्टॉफ एवं सायबर सेल की टीम के द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए पूर्व में आरोपी (01) मदार खान (02) प्रदीप ठाकुर (03) आरोपी हरेन्द्र नेताम को पूर्व में न्यायिक रिमाण्ड पर भेजा गया था। प्रकरण में विवेचना दौरान पीड़ितों से धोखाधड़ी करने में शामिल मुख्य आरोपी मदार खान की पत्नी फातिमा बी खान निवासी दुतकैया जिला महासमुद एवं आरोपी हरेन्द्र नेताम का पुत्र मयंक नेताम निवासी ग्राम मंगचुवा थाना गुरूर हॉल भिलाई को पूछताछ करने पर अपना जुर्म स्वीकार करने पर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल दाखिल किया गया है।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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