बालोद : ओव्हरलोड़ माल लोड़ कर परिवहन करने वाले लापरवाह चालक के विरूद्व कार्यवाही…

बालोद : पेट्रोलिंग के दौरान हाईवा वाहन क्रमांक सी.जी.08 ए.सी. 3895 का चालक हिरेन्द्र विश्वकर्मा पिता घनश्याम विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष साकिन बैहाटोला थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़ गंडई छुईखदान (छ0ग0) के द्वारा वाहन चलाने के दौरान ओव्हरलोड़ माल भरा होने का अंदेसा होने पर वाहन को रोककर चेक किया गया।
जिसे धरमकांटा में तौल कराया गया जिसमें तौला कांटा पर्ची में 35820 कि.ग्रा माल होना पाया गया। उक्त वाहन के कागजात पेष करने पर हाईवा वाहन में माल लदान की अधिकतम सीमा 28000 कि.ग्रा. अंकित होना पाया गया इस प्रकार वाहन चालक द्वारा परमिट शर्तो का उल्लंघन कर क्षमता से अधिक 7820 क्रि.ग्रा्र. माल अतिरिक्त भरकर परिवहन करना पाया गया।
प्रकरण में वैधानिक कार्यवाही कर माननीय सीजीएम न्यायालय बालोद में पेश किया गया, माननीय न्यायालय द्वारा 45,640/- जुर्माना से दण्डित किया गया है। ओव्हरलोड़ चलने वाले बड़ी वाहन चालको/मालिकों पर लगातार इसी प्रकार का अभियान चलाकर कार्यवाही किया जाना है। यातायात बालोद पुलिस आम नागरिकों से अपील करता है कि ओव्हरलोड़ माल भरकर परिवहन नहीं करे, नाबलिक वाहन चालको को वाहन चलाने न देवे , शराब सेवन कर वाहन नहीं चलायें, रेड़ सिग्नल जंप नहीं करेे, एवं दुपहिया वाहन में तीन सवारी बैठाकर वाहन नहीं चलायें एवं हेलमेट सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें।
टीपः- नाम वाहन चालक – हिरेन्द्र विश्वकर्मा पिता घनश्याम विश्वकर्मा उम्र 24 वर्ष साकिन बैहाटोला थाना खैरागढ़ जिला खैरागढ़ गंडई छुईखदान (छ0ग0)