छत्तीसगढ़

Raigarh :- आज दिनांक 13/07/2021 के सुबह थाना प्रभारी बरमकेला निरीक्षक नेल्सन कुजूर को मुखबिर से सूचना मिली कि कलगाटार के लमघटहीन जंगल में कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से महुआ शराब बनाकर अवैध बिक्री के लिए संग्रहण कर रखे होने की सूचना पर थाना प्रभारी हमराह स्टाफ के साथ मौके पर रेड किये,  जहां दो व्यक्तियों को घेराबंदी कर पुलिस पकड़ी ।पूछताछ में आरोपी अपना नाम 1-दिलीप चौहान पिता साधराम चौहान उम्र 31 वर्ष 2- बंशीधर यादव पिता पंचराम यादव 33 वर्ष दोनों निवासी ग्राम कलगीटार थाना बरमकेला के निवासी रहना बताएं, जिनके कब्जे से बरमकेला पुलिस द्वारा 200 लीटर, 45 तथा 15-15 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक जरकिन/ड्रम में – कुल 320 लीटर महुआ शराब कीमती ₹64,000 तथा मौके पर महुआ शराब बनाने में प्रयुक्त बर्तन सिल्वर की गंज, सिल्वर का झांझी, पाइप आदि की जब्ती की गई है । आरोपियों पर थाना बरमकेला में 34(2),59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है।

            

         आज दिनांक 13-07-2021 को चौकी प्रभारी खरसिया उप निरीक्षक नंद किशोर गौतम द्वारा अवैध शराब पर कार्रवाही करते हुये हमराह स्टाफ के साथ मुखबीर सूचना पर ग्राम मौहापाली बाईपास पर आरोपी संजू जोल्हे पिता श्याम लाल जोल्हे उम्र 20 साल निवासी मौहापाली के पास से 5 लीटर वाली जरकिन तथा 1-1 लीटर वाली बॉटल में अवैध बिक्री के लिये लेकर जाते हुये 11 लीटर महुआ शराब पकड़ा गया है । 

            एक अन्य कार्रवाई में चौकी खरसिया पुलिस द्वारा एचएफ डीलक्स मोटर सायकल में गीधा से पुरानी बस्ती की ओर एक युवक शराब लेकर आने की सूचना पर कार्रवाई करते हुये आरोपी दाताराम डनसेना पिता दूजराम डनसेना उम्र 23 साल साकिन कोड़ाभाठा, गीधा थाना खरसिया को पकड़ा गया, जिसके पास से 10 लीटर महुआ शराब एवं शराब के अवैध परिवहन में प्रयुक्त मोटर सायकल सीजी 13 यू.ए. 3804 की जप्ती की गई है । आरोपियों पर थाना खरसिया में धारा 34 (2), 59 (क) की कार्रवाई की गई है । 

           बरमकेला पुलिस द्वारा कल दिनांक 12/07/2021 को मुखबिर सूचना पर ग्राम सराईपाली बस्ती भोगीलाल के फुटा मकान के पास आरोपी जीवर्धन चौहान पिता मनबोध चौहान उम्र 25 वर्ष ग्राम सराईपाली थाना बरमकेला को प्लास्टिक जरीकेन में महुआ शराब लेकर आते हुये पकड़े, आरोपी के पास से 10 लीटर महुआ शराब की जप्ती की गई है । 

          तमनार थाना प्रभारी निरीक्षक किरण गुप्ता एवं स्‍टाफ द्वारा ग्राम गोढी  में सुभाषिनी  सिदार अपने घर में अवैध रूप से महुआ शराब बेचने की सूचना पर कार्रवाई करते हुये आरोपिया श्रीमती  सुभाषिनी  सिदार पति स्व0 रोहित श्रीदार  उम्र 34 वर्ष  सा0 गोढी  के पास से 20 लीटर क्षमता वाली जरिकेन में  भरी 11 लीटर  महुआ शराब  कीमत 1100 रूपये का जप्त किया गया है । आरोपिया पर थाना तमनार में  धारा 34(2)59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है ।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!