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बड़ा झटका : छत्तीसगढ़ में 18 से 44 वर्ष का टीकाकरण स्थगित, राज्य सरकार ने केंद्र पर मढ़ा आरोप, देखें आदेश की कॉपी…

हाईकोर्ट के आदेश के परिपालन में राज्य सरकार द्वारा 18 से 44 साल के बीच के लोगों का टीकाकरण स्थगित कर दिया गया है. राज्य सरकार द्वारा 18 प्लस अंत्योदय राशन कार्डधारियों का पहले कोरोना टीकाकरण कराए जाने कोलेकर हाईकोर्ट बिलासपुर में याचिका दायर की गई थी
यह फैसला टीकाकरण को लेकर बिलासपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया गया। हाईकोर्ट के दखल के बाद सरकार ने मुख्य सचिव अमिताभ जैन की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति गठित की है, जो हाईकोर्ट के निर्देश के विभिन्न पहलुओं जैसे भेदभाव, संक्रमण फैलने की संभावना और समूह में पात्र व्यक्तियों की संख्या पर विचार करेगी।
देखें आदेश की कॉपी :-