हत्या कर फांसी का रूप देने वाले तीन आरोपी गिरफ्तार….
गरियाबंद : दिनांक 20.07.2024 को सूचक ने थाना मैनपुर उपस्थित आकर गुम इंसान कायम कराया कि प्रार्थी लड़का दिनांक 18.07.2024 को घर से साल्हेभाठ जा रहा हू कह कर निकला था जो आज दिनांक तक वापस नही आया है कि सूचक की रिपोर्ट पर गुम क्रमांक 16/2024 कायम कर पता तलाश में लिया गया था। मामले में प्राप्त मुखबिर से सूचना के आधार पर पुलिस अधीक्षक अमित तुकाराम कांबले के दिशा-निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधिक्षक जितेन्द्र चन्द्राकर व एसडीओपी मैनपुर बाजी लाल सिंह के द्वारा गुम इंसान की नए सिरे से जांच करने हेतु हिदायद दिए, जिसके परिणाम फल स्वरुप थाना प्रभारी मैनपुर शिव शंकर हुर्रा के द्वारा गांव के लोगों से सघन पूछताछ करने के दौरान गवाहन का कथन लिया गया जो अपन- अपने कथन में बताया कि दिनांक 18.07.2024 के दिन गुरुवार को रात्रि में घर में सोये थे कि करीबन रात 09.00 से 10.00 बजे के मध्य गाली गलौज की आवाज सुनाई देने पर हम लोग बाहर आकर देखे तो बालचंद नेताम, सोनसाय नेताम, महेश्वर उर्फ गोलू के द्वारा भुनेश्वर नेगी के शर्ट को निकाल कर आम पेड़ के पास रस्सी से बांध कर मारपीट करते देखे है। गवाहों के कथन के आधार पर गुमशुदा भुवनेश्वर नेगी का पता तलाश किया गया जो दिनांक 27.07.2024 को भुनेश्वर नेगी का शव मुड़बाहरा के जंगल में एक महुआ पेड़ के डाली में फांसी का फंदा लटका हुआ महुआ पेड़ के नीचे सडे गले हालत में सिर व धड़ अलग हो कर जमीन में पड़ा था जिसे मृतक के परिजन मृतक के पहने हुए कपड़ा से पहचान किये है कि सूचक के रिपोर्ट पर मर्ग क्र. 26/2024 धारा 194 BNSS दर्ज कर जांच में लिया गया गांव के कथन के आधार एवं घटनास्थल से प्राप्त सबूत के आधार पर संदेही 1. बालचंद नेताम पिता तीजुराम नेताम उम्र 49 वर्ष, 2. सोनसाय नेताम पिता बालचंद नेताम उम्र 21 वर्ष, 3. महेश्वर ऊर्फ गोलू पिता ताराचंद नेताम उम्र 29 वर्ष सभी साकिनान ग्राम साल्हेभाठ थाना मैनपुर जिला गरियाबंद (छ.ग.) को पूछताछ किया गया।अपने – अपने कथन में बताया कि मृतक भुनेश्वर नेगी पिता चैतन नेगी ग्राम भाठीगढ़ निवासी को जो दिनांक 18.07.2024 को करीबन 09.00 बजे के आसपास बालचंद के घर आया और भोजबती कहां है कह कर घर में घूसने लगा तो बालचंद के मना करने पर वाद विवाद करने लगा और हाथापाई करने लगा, जिसे देख कर बालचंद का बेटा सोनसाय और सुनकर रिश्ते में भतीजा महेश्वर उर्फ गोलू भी आ गया। उसके बाद बालचंद ने भुनेश्वर नेगी को धक्का देकर डंडा से मारा तथा सोनसाय और महेश्वर, मृतक भुनेश्वर नेगी को खिचते बाडी में आम पेड़ के पास ले जाकर उसका हाथ रस्सी से बांधकर सभी बारी बारी से मारपीट किये बाद घर बाडी की तरफ से खेत रास्ते में पैदल चलाते हुये मुडाबाहरा जंगल में ले जाकर तीनो मिलकर उसके हाथ में बंधे रस्सी को खोलकर रस्सी के एक छोर को उसके गले में फांसी का फंदा डालकर आत्महत्या का रूप देने के लिये दुसरा छोर को महुआ के पेड़ के डंगाल में बांधे और भुनेश्वर नेगी को टांग दिये। भुनेश्वर नेगी के मारने के बाद मृतक भुनेश्वर नेगी के मोबाइल को नष्ट कर भगवत भुजिया के कुंआ (ग्राम साल्हेभाठ खेत खार) में फेक देना बताया है।
आरोपीयोें का कृत्य अपराध धारा का पाये जाने से अपराध क्रमांक 77/24 धारा 103(1),238,3(5) बीएनएस. कायम कर आरोपीयो को विधिवित् गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड में लिया गया।