छत्तीसगढ़

रेत खदान का सल्पायर बताकर प्रार्थी के साथ कुल 4 लाख 50 हजार का धोखाधडी करने वाले आरोपी को किया गया गिरफ्तार…

बालोद : प्रार्थी कमल किशोर सिन्हा पिता डोमार सिंह सिन्हा आयु 28 वर्ष ग्राम नवागांव (डुडेरा) थाना अर्जुन्दा जिला बालोद (छ.ग.) थाना हाजिर आकर एक लिखित आवेदन पेश किया कि ग्राम रौना निवासी रेखलाल प्रजापति पिता श्री हेमलाल उम्र 35 वर्ष व ग्राम चीचलगोंदी निवासी कलीराम पारकर पिता श्री जगन्नाथ पारकर आयु 45 वर्ष ये दोनो व्यक्ति प्रार्थी को चारआमा में अपने आप को रेत खदान व नेवारीकला (बालोद) में रेत खदान होने की जानकारी देकर प्रार्थी से मटेरियल सप्लायर का नया कार्य करने के लिए बरसात के दिनों के लिए रेत मिटटी का स्टाक देने के लिए डम्पर गाड़ी में रेत सप्लाई के नाम से 1 लाख 10 हजार नगदी कलीराम को दिया है व 3 लाख 20 हजार रूपये रेखलाल को फोन पे किया है। कुल 4 लाख 50 हजार रूपये कलीराम पारकर व उनके सहयोगी रेखलाल दोनो पार्टनर बताकर प्रार्थी से राशि लिया है कि रिपोर्ट पर अपराध धारा सदर पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान जरिये मुखबीर की सूचना पर आरोपी रेखलाल कुम्भकार को हिरासत में लेकर पुछताछ कर मेमोरेण्डम कथन लिया गया जिन्होने जुर्म स्वीकार कर बताये कि कलीराम पारकर साकिन चीचलगोंदी के साथ मिलकर ग्राम नवागांव के कमल किशोर सिन्हा को कम दाम में रेत दिलाने का सांझा देकर नगद व फोन पे के माध्यम से कुल 04 लाख 50 हजार रूपये धोखाधडी किये है। प्रकरण में घटना में प्रयुक्त मोबाईल फोन, बैंक पासबुक व एटीएम कार्ड को जप्त कर आरोपी के विरूद्ध अपराध धारा सबुत पाये जाने से दिनांक 07.09.24 को समक्ष गवाहों के विधिवत् गिरफ्तार किया गया। मामला अजमानतीय होने से गिरफ्तारी की सूचना परिजनो को देकर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
error: Content is protected !!