छत्तीसगढ़

तमनार पुलिस और आबकारी वृत्त घरघोड़ा की बड़ी कार्यवाही, फोर्ड इंडिवर कार में ओड़िसा से अवैध शराब की तस्करी कर रहे दो आरोपी गिरफ्तार…..

रायगढ़ । विधानसभा चुनाव 2023 के मद्देनजर कलेक्टर श्री तारण प्रकाश सिन्हा एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायगढ़ श्री सदानंद कुमार द्वारा जिले में प्रवेश करने वाले सभी चेक पॉइंट/बेरियर पर आने जाने वाले वाहनों की सघन जांच के आदेश दिए गए हैं, निर्देशों का प्रभावी रूप से पालन किया जा रहा है जिससे आज उड़िसा-छत्तीसगढ़ बार्डर पर स्थित हमीरपुर बेरियर में तमनार पुलिस एवं आबकारी वृत्त घरघोड़ा की संयुक्त टीम को अवैध शराब की बड़ी खेप बरामदगी में सफलता मिली है ।

दिगर राज्यों से मादक पदार्थों की तस्करी को प्रतिबंधित करने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ श्री दीपक मिश्रा द्वारा लगातार थाना प्रभारी तमनार, लैलूंगा को थानाक्षेत्र अंतर्गत स्थित इंटर स्टेट बार्डर पर बने बेरियर में वाहनों एवं आने-जाने वाले व्यक्तियों की सघन जांच के साथ-साथ सीमावर्ती गांवों में मुखबिरों को सक्रिय कर गांव के अंदरूनी मार्गों पर भी निगाह रखने निर्देशित किया गया है । इसी क्रम में आज सुबह थाना प्रभारी तमनार निरीक्षक आर्शीवाद रहटगांवकर को मुखबिर से एक स्लेटी कलर के कार में दो व्यक्तियों के भगोड़ा से हमीरपुर की अवैध शराब लेकर आने की सूचना मिली ।

थाना प्रभारी द्वारा मुखबिर सूचना से वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराकर उनके मार्गदर्शन पर तत्काल शराब रेड कार्यवाही के लिये हमीरपुर बॉर्डर पर वाहनों की चेकिंग में लगे थाना तमनार के स्टाफ एवं आबकारी वृत्त घरघोड़ा स्टाफ की संयुक्त टीम तैयार किया गया । टीम ने हमीरपुर बेरियर के पास सुनियोजित तरीके से घेराबंदी कर ओड़िसा की ओर से आ रहे चार पहिया वाहन फोर्ड इंडिवर कार क्रमांक सीजी 04 एचबी 5000 को रोका गया, पूछताछ पर वाहन अंदर बैठे व्यक्ति अपना नाम- मुस्ताक खान और शंकर भगत बताये । वाहन को चेक करने पर वाहन के अंदर प्लास्टिक जरकिन और जूट की बोरी में पन्नी के अंदर 50-50 लीटर के बंधा हुआ महुआ शराब बरामद हुआ । आरोपियों के कब्जे से कुल 400 लीटर महुआ शराब कीमत ₹80,000 का बरामद हुआ है । दोनों आरोपियों को नोटिस देकर मय शराब थाने लाया गया । आरोपियों (1) मुस्ताक खान पिता जहुर खान ग्राम पेलमा थाना तमनार (2) शंकर भगत पिता कन्हैया भगत ग्राम कोडकेल थाना तमनार पर थाना तमनार में आबकारी एक्ट की धारा 34(2), 59 (क) के तहत कार्यवाही कर आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है ।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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