छत्तीसगढ़

बिना लायसेंस के ट्रेक्टर चलाने वाले चालकों के विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही…

सूरजपुर : पुलिस अधीक्षक श्री रामकृष्ण साहू ने सड़क दुर्घटना के जोखिम को कम करने एवं यातायात नियमों का उल्लंघन कर बिना ड्राईविंग लायसेंस के बेहिचक सड़कों पर ट्रेक्टर दौड़ाने वाले वाहन चालकों के विरूद्ध समय-समय पर कार्यवाही करने के निर्देश यातायात, थाना-चौकी प्रभारियों को दिए थे। निर्देश के परिपालन में शनिवार, 18 जून को जिले की पुलिस ने विभिन्न स्थानों पर वाहन चेकिंग करते हुए 22 ऐसे ट्रेक्टर चालकों को पकड़ा जिन्होंने बिना ड्राईविंग लायसेंस के ट्रेक्टर चलाते पाए गए। पुलिस ने इन चालकों के विरूद्व मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्यवाही करते हुए 22000/- रूपये का समन शुल्क लिया है। इस दौरान जिले के थाना-चौकी सहित यातायात प्रभारी व पुलिस अधिकारी-कर्मचारी सक्रिय रहे।

पुलिस ने अपील किया है कि सड़क दुर्घटना से बचाव के लिए वाहन स्वामी ट्रेक्टर सहित अन्य वाहनों को ऐसे चालक से ही चलवाए जिनके पास वैध ड्राईविंग लायसेंस हो, किसी भी स्थिति में बिना लायसेंस वालों को ट्रेक्टर सहित अन्य वाहन चलाने के लिए ना दे।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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