जशपुर : नाबालिग लड़की को शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को थाना बागबहार पुलिस ने धरमजयगढ़ से किया गिरफ्तार..

जशपुर : थाना बागबहार क्षेत्रांतर्गत प्रार्थिया 45 वर्षीय महिला दिनांक 27.11.2020 को थाना में उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपने देवर की लड़की उम्र 16 वर्ष 10 माह को अपने पास रखकर उसे लिखा-पढ़ा रही थी, कि दिनांक 25.11.2020 के शाम को प्रार्थिया घर में थी उसी दौरान लगभग शाम के 05 बजे इसकी देवर की लड़की बिना किसी को बताये घर से कहीं चली गई, तब से उसे काफी देर तक खोजबीन किये रिश्तेदारी में पता-तलाश किये पता नहीं चला। उसी दिन से इनके गांव का व्यक्ति आशा राम सारथी अपने गांव में मौजूद नहीं है, शंका है कि आशा राम सारथी इसके देवर की नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर भगा कर ले गया होगा। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना बागबहार में धारा 363 भा.द.वि. के तहत् अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
प्रकरण की विवेचना एवं पता-तलाश दौरान आरोपी एवं अपहृता का लोकेशन धरमजयगढ़ जिला रायगढ़ (छ.ग.) में मिलने पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल धरमजयगढ़ जाकर अपहृता को बरामद कर आरोपी को अभिरक्षा में लिया गया। नाबालिग पीड़िता ने पूछताछ में बताया कि आशा राम सारथी द्वारा उसे शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर धरमजयगढ़ ले जाकर प्रलोभन देकर उसके साथ जबरन दुष्कर्म किया है। प्रकरण में धारा 366, 376(2)(एन)(3) भा.द.वि. एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई है। प्रकरण के आरोपी आशा राम सारथी उम्र 24 वर्ष के विरूद्ध अपराध सबूत पाये जाने से उसे दिनांक 18.08.2021 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया।
प्रकरण में अपहृता की दस्तयाबी एवं आरोपी को गिरफ्तार करने में निरीक्षक जीवन जांगड़े, प्र.आर. 363 धर्मेन्द्र राजपूत, आर. 680 चंद्रषेखर बंजारे एवं नगर सै. 263 मंजीत माहेष्वरी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।