छत्तीसगढ़

जमीन दिलाने के नाम पर साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर फर्जी दस्तावेज बनाकर कुल 87 लाख 60 हजार रूपये का ठगी करने वाला महाठग को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल..

जशपुर : प्रार्थी कमलेश जैन उम्र 51 साल निवासी जशपुरनगर के द्वारा दिनांक 27.03.2024 को भूमि स्वामी की भूमि का रजिस्ट्री कराने या दिये गये रूपये वापस करने बाबत लिखित शिकायत आवेदन पत्र पुलिस अधीक्षक कार्यालय जशपुर में प्रस्तुत किया था, आवेदक के द्वारा प्रस्तुत शिकायत आवेदन पत्र की जाॅंच पुलिस अनुविभागीय अधिकारी द्वारा कराया गया। जांच पर अनावेदक अंकित ताम्रकार निवासी सन्ना रोड जशपुर द्वारा आवेदक कमलेश जैन के साथ भूमि का सौदा की बात को लेकर लाखो रूपये लेकर धोखाधड़ी कर ठगी करना पाये जाने से अंकित ताम्रकार निवासी सन्ना रोड जशपुर के विरूद्ध प्रथम दृष्टिया धारा 420 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

विवेचना दौरान आवेदक, गवाहों के कथन एवं आवेदक द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन एवं विष्लेशण से पाया गया कि प्रार्थी और अभियुक्त अंकित ताम्रकार के मध्य भूमि क्रय-विक्रय की बातचीत हुई है, बातचीत में प्रार्थी द्वारा अंकित ताम्रकार से भूमि क्रय करने की ईच्छा व्यक्त करने पर अभियुक्त अंकित ताम्रकार ने मनबोध महतो भूमि स्वामी की भूमि खसरा नबंर 613/1 की भूमि प्रार्थी को विक्रय किये जाने का सौदा किया गया उक्त भूमि में प्रार्थी को आरोपी द्वारा दिखाई गई भूमि विक्रय हेतु प्रस्तावित स्थान से भिन्न भूमि है यह तथ्य प्रार्थी को जमीन सबंधित दस्तावेजो में पाई गई भिन्नता के आधार पर प्रार्थी के कथन से स्थापित होता है। भूमि स्वामी अपने खसरा नबंर 613/1 के विक्रय की सहमति देकर अभियुक्त अंकित ताम्रकार से सौदा किया था अन्य भूमि के विक्रय का सौदा भूमिस्वामी द्वारा नहीं किया गया है। विक्रय की गई भूमि का मूल्य भूमिस्वामी को प्राप्त नही हुआ है भूमिस्वामी के परिवार के जिन सदस्यो से आरोपी द्वारा प्रार्थी से बातचीत कराना कहा गया है वैसा कोई परिवारिक सदस्य भूमिस्वामी मनबोध महतो के परिवार में नही है। अंकित ताम्रकार ने प्रार्थी से मनबोध महतो की भूमि क्रय-विक्रय के नाम से लाखों रूपये का ठगी किया गया है तथा आरोपी द्वारा मूल्यवान दस्तावेज भूमि के ऋण पुस्तिका एवं अन्य मूल्यवान दस्तावेज में कूटरचना कर असल के रूप में इस्तेमाल करते हुये फर्जी तरीके से दस्तावेज को तैयार कर प्रार्थी को विश्वास में लेकर मूल्यवान दस्तावेज को प्रार्थी को देकर लाखो रूपये का धोखाधड़ी कारित किया गया है आरोपी का उपरोक्त कृत्य अपराध धारा 467, 468, 471, 120 (बी) भा.द.वि. का भी अपराध घटित करना सबूत पाये जाने से प्रकरण में उक्त धारा जोड़ी गई है।

जमीन संबंधी लाखों रूपये की धोखाधड़ी के मामले में पुलिस अधीक्षक जशपुर श्री शशि मोहन सिंह के द्वारा स्वयं मानीटरिंग की जा रही थी एवं थाना प्रभारी जशपुर निरीक्षक रविशंकर तिवारी को अंकित ताम्रकार की गिरफ्तारी कर आगामी कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। पतासाजी के दौरान अंकित ताम्रकार लगातार अपना ठिकाना बदल रहा था, इस हेतु मुखबीर एवं सायबर सेल को लगाया गया था। विवेचना के दौरान अंकित ताम्रकार के फतेहपुर स्थित एक ईंटा भट्ठा में छिपे होने की जानकारी मिलने पर पुलिस टीम द्वारा तत्काल मौके पर जाकर घेराबंदी कर अभिरक्षा में लेकर उसका मेमोरंडम कथन लिया गया जो अपने कथन में अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर षड्यंत्र कर फर्जी मूल्यवान दस्तावेज बनाकर प्रार्थी को जमीन दिलाने के नाम पर कुल 87 लाख 60 हजार रूपये का ठगी करना स्वीकार किया गया है एवं उसके कब्जे से ठगी की रकम से क्रय किया गया कार को जप्त किया गया है। प्रकरण में पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर अभियुक्त अंकित ताम्रकार उम्र 27 साल निवासी सन्ना रोड जशपुर को दिनांक 25.06.2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस प्रकरण के अन्य आरोपीगण फरार हैं, उनकी लगातार पतासाजी की जा रही है।

ठग अंकित ताम्रकार वर्ष 2023 में अपने साथियों के साथ मिलकर नकली जेवरात को असली सोना बताकर विक्रय करने के मामले में पूर्व में जेल जा चुका है, उक्त प्रकरण में इसके विरूद्ध थाना कुनकुरी के अप.क्र. 84/23 धारा 420, 511, 34 भा.द.सं. का अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

 

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐚𝐭 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐢𝐯𝐞 ❤
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