छत्तीसगढ़

चरित्र संदहे की बात पर हत्या करने वाले दो महिला आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार…

गरियाबंद– मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 02.02.2025 को थाना शोभा का मर्ग क्र. 01/2026 धारा 194 बीएनएसएस की जांच किया, जांच के दौरान महिला दीनपबाई नेताम पति जोलू राम नेताम उम्र 34 वर्ष साकिन गरीबा थाना शोभा जिला गरियाबंद एवं अभीराम नेताम, रायमन नेताम, जयदेव नेताम, सरजु राम नेताम का कथन लिया गया जो कथन मे बताये कि मृतिका सुमित्रा बाई उडीसा चितरकोटी से अपने पति दलसु नेताम के साथ आयी थी। जो लारी में झोपडी बनाकर रह रही थी। जो आरोपी महिला सुगंतीन नेताम एवं इतवारीन बाई को उनके चरित्र को लेकर गाली गलौच भला बुरा कहकर गांव में आकर बोलती रहती थी। आरोपी महिलाओं के द्वारा मृतिका सुमित्रा बाई के लारी में जाकर हम दोनो को बदनाम करती हो कहकर एक राय होकर जान से मारने की नियत से घसीटते हुए लात घूसा से मारपीट एवं हांथ, मुक्का से मारपीट करने से मृतिका सुमित्रा बाई के शरीर के विभिन्न जगह चोंट आने से उसकी मृत्यु हो गई, कि प्रथम दृष्टया धारा 103(1), 3(5) बीएनएस का अपराध पाये जाने से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी महिला 01) इतवारीन बाई पति सुकु राम नेताम उम्र 46 साल 02) सुगंतिन नेताम पति सरजु राम नेताम उम्र 36 साल साकिनान ग्राम गरीबा थाना शोभा जिला गरियाबंद (छ0ग0) को पुलिस अभिरक्षा में लेकर पुछताछ करने पर चरित्र संदेह को लेकर गांव-गांव में जाकर बदनाम करने से हांथ,मुक्का,लात,घूसा से मार-पीट कर हत्या करना जुर्म स्वीकार करने से समक्ष गवाहन के विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।

𝐁𝐇𝐈𝐒𝐌 𝐏𝐀𝐓𝐄𝐋

𝐄𝐝𝐢𝐭𝐨𝐫 𝐇𝐈𝐍𝐃𝐁𝐇𝐀𝐑𝐀𝐓 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐍𝐞𝐰𝐬
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