बालोद : दिनांक 10/03/2026 को थाना डौण्डीलोहारा के मर्ग क्रमांक 17/2026 धारा 194 बीएनएसएस की मृतिका/पीडिता का मृत्यु हो गया है कि सूचना मिलने पर थाना डौण्डीलोहारा पुलिस रवाना हुआ। मौके पर पहुंचकर मृतिका की मां से पुछताछ कर मर्ग इन्टीमेशन लिया जिसमें सूचक द्वारा बताया कि ये अपनी दो बेटी एवं एक बेटा के साथ लगभग 03 वर्षाे से डौण्डीलोहारा के सुनील कुमार घरडे के मकान में किराये से रहती है कि दिनांक 09/03/2026 के रात्रि करीबन 09/30 से 10/00 बजे के मध्य लडकी मृतिका/पीडिता के कमर, पेट तथा पैर में दर्द होने लगा तब मकान मालिक सुनील कुमार घरडे के द्वारा गोली (दवाई) को मृतिका/पीडिता को दर्द का गोली है कहकर खिला दिया, जिससे मृतिका/पीडिता छटपटाने लगी व पलंग में चित होकर सो गई कुछ देर में श्वांस चलना बंद हो गया, जिससे मौके पर मृतिका/पीडिता की मृत्यु हो गई थी, जांच के दौरान घटनास्थल निरीक्षण व परिवार के सदस्यों व अन्य गवाहों से पुछताछ कथन से पता चला कि मृतिका/पीडिता जो कि कुंवारी थी तथा वह मकान मालिक सुनील कुमार के द्वारा मृतिका/पीडिता को लगभग एक वर्षों से डरा धमका कर जान से मारने की धमकी देकर उसके साथ कई बार अवैध शारीरिक संबंध बनाने से वह लगभग 09 माह की गर्भवती थी, आरोपी द्वारा मृतिका व उसके परिवार को अपने किराये के मकान से निकाल देने की धमकी देकर तथा डरा धमका दुष्कर्म को छिपाने का प्रयास किया गया है। आरोपी द्वारा अपराध को छुपाने की नियत से मृतिका/पीडिता को जान बूझकर कोई अज्ञात दवाई को हाथ पैर का दर्द होने का है कहकर खिलाया जिससे मृतिका की मृत्यु हो गया। संपूर्ण मर्ग जांच में अपराध धारा 90,91,105,238,351(3),64(2) m बीएनएस का पाये जाने से आरोपी सुनील कुमार घरडे के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। प्रकरण में आरोपी को दिनांक 11.03.2026 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमाण्ड पर जेल भेजा गया है।
गिरफ्तार आरोपीः- (01) सुनील कुमार घरडे पिता स्व0 झुमूक लाल उम्र 59 साल साकिन रामनगर डौण्डीलोहारा थाना डौण्डीलोहारा जिला बालोद (छ0ग0)




















